{"_id":"6ab19aa7fdfcfb8b3809c31d","slug":"service-provider-granted-anticipatory-bail-agra-news-c-364-1-sagr1046-134522-2026-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: सर्विस प्रोवाइडर की अग्रिम जमानत मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: सर्विस प्रोवाइडर की अग्रिम जमानत मंजूर
Tue, 22 Sep 2026 02:29 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
आगरा। अमानत में खयानत के मामले में मोहनपुरा ईदगाह निवासी डीडीए मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर के प्रोपराइटर अमित कुमार जायसवाल ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए। थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शंकर ग्रीन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मनीषा सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी सोसाइटी में 250 परिवार रहते हैं। 15 अगस्त 2024 से डीडीए मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर को सोसाइटी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। विपक्षी ने अप्रैल और मई 25 के विद्युत बिल के रूप में 27 लाख रुपये सोसाइटी के लोगों से वसूल लिए। बिल टोरेंट पावर के कार्यालय में नहीं कराया। सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रहा।
विज्ञापन