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नौकर की गद्दारी: मां-बेटे का बेरहमी से किया था कत्ल, नहीं कांपे हाथ; तीन को अजीवन कारावास
Thu, 25 May 2023 07:20 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 25 May 2023 07:20 PM IST
सार
जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मामला मैनपुरी का है। पांच साल पहले मां-बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवधनगर में तीन साल पहले मां बेटे की नृशंस हत्या करके लूटपाट करने वाले तीन दोषियों को स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शहर के मोहल्ला अवध नगर में मुरली तापड़िया और उनकी मां बसंती देवी मकान की ऊपरी मंजिल में रहते थे। 12 जनवरी 2018 की सुबह दोनों के क्षत विक्षत शव मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में मिले थे। कमरे में रखा सारा सामान बिखरा हुआ मिला था। मुरली के पड़ोसी सीताराम तापड़िया ने 12 जनवरी को कोतवाली में सात लोगों के खिलाफ हत्या करके लूटपाट करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच में पांच लोगों को घटना का दोषी पाकर उनके कब्जे से लूट का माल बरामद किया था।
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पुलिस ने राहुल कश्यप, उसकी मां कांतीदेवी, पिता विनोद कश्यप निवासी खरगजीत नगर थाना कोतवाली, अजय उर्फ शक्ति कपूर निवासी राठी मिल के पास थाना कोतवाली, नरेश उर्फ अजय शाक्य निवासी उझानी थाना सैफई जिला इटावा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। राहुल कश्यप मूल रूप से जिला फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के कुइयापूठ निकट पानी की टंकी का रहने वाला है। वह अपने माता पिता के साथ मोहल्ला खरगजीत नगर में रहता था।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर अजय, नरेश, राहुल को हत्या करके लूट करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी राकेश गुप्ता और रोहित शुक्ला ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पूनम राजपूत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।