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Agra News: वरिष्ठ अधिवक्ता को  हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, दुष्कर्म और 40 लाख रुपये हड़पने का आरोप

Sat, 20 May 2023 11:57 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 20 May 2023 11:57 AM IST
सार

सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बलवा, मारपीट, अमानत में खयानत, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी और दुष्कर्म के आरोप में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा के खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था।
 

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Senior advocate did not get bail even from High Court accused of rape and usurpation of Rs 40 lakh
court new - फोटो : istock

विस्तार

न्यू आगरा पुलिस ने अधिवक्ता प्रकाश नारायण उर्फ बबले को दुष्कर्म व अन्य आरोपों में जेल भेजा था। सेशन कोर्ट से आरोपी की जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी।

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वादिनी ने थाना न्यू आगरा में अधिवक्ता प्रकाश नारायण उर्फ बबले के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 9 फरवरी 2023 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने पहले सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। आदेश किया कि आगरा न्यायालय तीन महीने के अंदर सुनवाई व अन्य के बयान दर्ज कर केस की कार्रवाई शुरू करे।
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 ये है मामला 

सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बलवा, मारपीट, अमानत में खयानत, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी और दुष्कर्म के आरोप में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा के खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता तीन फरवरी को पुलिस आयुक्त से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया था। चार फरवरी को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने चार दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी।


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