{"_id":"61e0697a92368b54211d7119","slug":"section-144-implemented-in-the-district-action-will-be-taken-for-violation-district-magistrate-kasganj-news-agr5211572166","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में धारा 144 लागू, उल्लघंन करने पर की जाएगी कार्रवाई-जिलाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में धारा 144 लागू, उल्लघंन करने पर की जाएगी कार्रवाई-जिलाधिकारी
विज्ञापन
कासगंज। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। यदि कोई भी व्यक्ति पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। जिले में धारा 144 लागू है उल्लघंन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। जनपद की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं है। पूजा स्थलों के परंपरागत लाउडस्पीकरों को छोड़कर अन्य लाउडस्पीकर व वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाट,बाजार की दुकानों में कर्मचारी मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग करें, दुकान में सैनेटाइजर उपलब्ध रखें। दुकानदार उन्हीं ग्राहकों को सामान बेचें जो खरीददारी के समय मास्क का उपयोग करें। सरकार द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सोरों नगरी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा सोरों नगरी में प्रवेश निषिद्व होगा। आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
विज्ञापन
बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। जनपद की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं है। पूजा स्थलों के परंपरागत लाउडस्पीकरों को छोड़कर अन्य लाउडस्पीकर व वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाट,बाजार की दुकानों में कर्मचारी मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग करें, दुकान में सैनेटाइजर उपलब्ध रखें। दुकानदार उन्हीं ग्राहकों को सामान बेचें जो खरीददारी के समय मास्क का उपयोग करें। सरकार द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सोरों नगरी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा सोरों नगरी में प्रवेश निषिद्व होगा। आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
विज्ञापन