फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Section 144 Extended In Agra Till 11 Feb Rules For Drink Wine

सख्तीः आगरा में धारा 144 बढ़ाई, रात 11 बजे के बाद सामूहिक आयोजनों पर रोक, यूपी आने वालों की कोरोना जांच जरूरी

Sat, 25 Dec 2021 12:13 AM IST
Abhishek Saxena अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sat, 25 Dec 2021 12:13 AM IST
सार

एडीएम सिटी ने कहा कि एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना वर्जित है। कोई जुलूस, रैली व सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं होगा।

विज्ञापन
Section 144 Extended In Agra Till 11 Feb Rules For Drink Wine
आगरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होने से पहले ही सख्ती शुरू हो गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने होटलों में 25 दिसंबर के आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस, आबकारी, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा व होटल के प्रतिनिधियों साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बाजारों में मास्क पहना अनिवार्य किया है। 

विज्ञापन

कोविड प्रोटोकॉल की जांच के लिए टीमें बनाई
एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से रात 11 बजे के बाद सामूहिक रूप से सामाजिक आयोजन नहीं होंगे। तय समय सीमा में कार्यक्रम किए जा सकते हैं। पूर्व अनुमति व कोविड प्रोटोकॉल की जांच के लिए टीमें बनाई हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि विस्तृत गाइड लाइंस के लिए शासन के निर्देश पत्र का इंतजार है। उधर, कोरोना निगरानी समितियों को पुन: सक्रिय किया जा रहा है। गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी होगी। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की कोविड जांच होगा। संक्रमितों के स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से आने वालों को कोरोना जांच का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैक्सीन का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है।

विज्ञापन

रात्रि कर्फ्यू में औद्योगिक इकाइयों को छूट
- रेलवे स्टेशनों पर रोज स्क्रीनिंग रिपोर्ट बनेगी
- बस स्टेशनों की रोज रिपोर्ट बनेगी
- निजी बसों में उचित दूरी अनिवार्य
- बाजरों में मास्क पहनना अनिवार्य
- स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य होगा
- इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर एक्टिव होगा। रोज डीएम एसएसपी या सीएमओ एक निरीक्षण करेंगे।
- बाहर से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य
- बंद स्थान पर समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे।
- खुले स्थान पर क्षमता के 50 फीसदी लोग रहेंगे। 
- शॉपिंग मॉल व बाजारों में पुलिस गश्त करेगी। 
- रात्रि कर्फ्यू में माल वाहक वाहनों को छूट होगी।
रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध

11 फरवरी तक धारा 144 लागू
आगरा जिला प्रशासन ने आगरा में कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 11 फरवरी तक धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है। एडीएम (सिटी) अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी संस्था या व्यक्ति कोविड-19 के संबंध में किसी तरह की अफवाह या अप्रामाणिक सूचना प्रसारित या प्रचारित नहीं करेगा। इसमें विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा, बाजारों में मास्क पहनने और यात्रा के समय मास्क का प्रयोग करने के अलावा सार्वजनिक समारोह पूर्वानुमति के बाद ही आयोजित करने के समेत अन्य निर्देश दिए गए हैं। एडीएम सिटी ने बताया कि इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माना वसूला जाएगा।
आगरा: अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर आएंगे सीएम योगी, तैयारियों में जुटा प्रशासन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed