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एससी एसटी के तीन दोषियों को चार साल की सजा

Sun, 20 Feb 2022 12:26 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 12:26 AM IST
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scst act four year imprisionment, three convict
कासगंज। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार के न्यायालय ने तीन दोषियों को चार साल की सजा सुनाई है। उन पर कोर्ट ने 34500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सोरों कोतवाली के ग्राम नगला लालेेेे निवासी संजय चार अप्रैल 2018 को अपने खेत से घर वापस लौट रहा था। गांव के ही गजराज सिंह, उसके पुत्र पप्पू एवं श्रीदेवी ने उधारी के पैसे के लेनदेन को लेकर गालीगलौज करते हुए उसकी लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। उसे बचाने आई उसकी मां की भी मारपीट कर दी गई। इस मामले में कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष अभियोजन अधिकारी लोकेश शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने धारा 323 के तहत तीनों दोषियों को 1-1 साल की सजा व 5-5 सौ रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत 2-2 साल की सजा व 1-1 हजार रुपये का जुर्माना, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) द एवं 3(1) घ के तहत 4-4 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी सजा में प्रावधान किया गया है। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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