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सदर विधायक ने पट्टेधारकों से अपने नाम करा ली 121 बीघा जमीन
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मैनपुरी। सपा के सदर विधायक और उनके परिजनों पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक ने पट्टेधारकों की जमीन अपने नाम कराने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। इस पर डीएम ने एडीएम व एसडीएम को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं।
मामला तहसील मैनपुरी के गांव मनौना का है। पूर्व विधायक व भाजपा नेता अशोक सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर आरोप लगाया कि सपा से सदर विधायक राजकुमार यादव ने अपने रसूख और धन का प्रयोग करते हुए मनौना में पट्टाधारकों से जमीन अपने नाम व पिता चंद्रपाल सिंह, मौसा सूरज सिंह, रिश्तेदार राजेश उर्फ छुटंकी और संदीप कुमार आदि के नाम करा ली। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1992 में दिए गए ये पट्टे गांव के बाहर के लोगों को अवैध तरीके से दे दिए गए थे। इसे लेकर पट्टा निरस्त किए जाने का एक मुकदमा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन भी है।
इसके बाद भी ये जमीन सदर विधायक व उनके करीबियों के नाम दर्ज कर दी गई। शिकायत में लगभग 9.71 हेक्टेयर यानी 121 बीघा भूमि होने की बात कही गई है। शिकायत की एक प्रति पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी को भी भेजी थी। इस पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अपर जिलाधिकारी बी. राम और उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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तत्कालीन एडीएम पर लगाए आरोप
पूर्व विधायक ने शिकायत में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी सत्यनारायण यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बाद भी पट्टेधारकों की भूमि संक्रमणीय दर्ज कर दाखिल खारिज कराया गया। इसके बाद जमीन सदर विधायक व उनके रिश्तेदारों के नाम करा दी गई। उन्होंने अब तक अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वाद को लटकाए जाने का भी आरोप लगाया है।
मैंने अशोक चौहान को विधानसभा चुनाव में हराया है। वह अपनी हार भुला नहीं पा रहे हैं। तभी से लगातार मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। इससे पूर्व भी वह इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं। खरीदी गई जमीन किसी भी तरह से विवादित नहीं है।
राजकुमार यादव, सदर विधायक।
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मामला तहसील मैनपुरी के गांव मनौना का है। पूर्व विधायक व भाजपा नेता अशोक सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर आरोप लगाया कि सपा से सदर विधायक राजकुमार यादव ने अपने रसूख और धन का प्रयोग करते हुए मनौना में पट्टाधारकों से जमीन अपने नाम व पिता चंद्रपाल सिंह, मौसा सूरज सिंह, रिश्तेदार राजेश उर्फ छुटंकी और संदीप कुमार आदि के नाम करा ली। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1992 में दिए गए ये पट्टे गांव के बाहर के लोगों को अवैध तरीके से दे दिए गए थे। इसे लेकर पट्टा निरस्त किए जाने का एक मुकदमा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन भी है।
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इसके बाद भी ये जमीन सदर विधायक व उनके करीबियों के नाम दर्ज कर दी गई। शिकायत में लगभग 9.71 हेक्टेयर यानी 121 बीघा भूमि होने की बात कही गई है। शिकायत की एक प्रति पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी को भी भेजी थी। इस पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अपर जिलाधिकारी बी. राम और उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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तत्कालीन एडीएम पर लगाए आरोप
पूर्व विधायक ने शिकायत में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी सत्यनारायण यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बाद भी पट्टेधारकों की भूमि संक्रमणीय दर्ज कर दाखिल खारिज कराया गया। इसके बाद जमीन सदर विधायक व उनके रिश्तेदारों के नाम करा दी गई। उन्होंने अब तक अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वाद को लटकाए जाने का भी आरोप लगाया है।
मैंने अशोक चौहान को विधानसभा चुनाव में हराया है। वह अपनी हार भुला नहीं पा रहे हैं। तभी से लगातार मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। इससे पूर्व भी वह इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं। खरीदी गई जमीन किसी भी तरह से विवादित नहीं है।
राजकुमार यादव, सदर विधायक।