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रूमाल का आकार छोटा होने पर बेस्ट प्राइस स्टोर से वसूला तीन लाख का जुर्माना
Fri, 18 Oct 2019 12:45 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 18 Oct 2019 12:45 AM IST
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बेस्ट प्राइस मार्ट
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में बाट माप विभाग ने छलेसर स्थित बेस्ट प्राइस और मान्यवर मोहे शोरूम से 4.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। बेस्ट प्राइस में रुमाल बताए आकार से कम मिला, जबकि मान्यवर मोहे पर कपड़ों पर सेमी की चिट नहीं लगी थी।
बाट माप विभाग को छलेसर स्थित वेस्ट प्राइस की शिकायत मिली कि यहां रुमाल का आकार घोषणा से कम है, इसकी जांच करने के लिए टीम पहुंची तो शिकायत सही पाई गई। इस पर टीम ने तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला।
ये भी पढ़ें- भाजपा सांसद-विधायक सहित पांच नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 26 साल पुराना है मामला
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इसके अलावा एमजी रोड स्थित मान्यवर मोहे शोरूम का निरीक्षण किया। यहां दुपट्टा, शेरवानी पर लेटिन भाषा में आकार की चिट लगी हुई थी, लेकिन सेंटीमीटर में चिट नहीं पाई गई। इस पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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बाट माप विभाग को छलेसर स्थित वेस्ट प्राइस की शिकायत मिली कि यहां रुमाल का आकार घोषणा से कम है, इसकी जांच करने के लिए टीम पहुंची तो शिकायत सही पाई गई। इस पर टीम ने तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला।
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इसके अलावा एमजी रोड स्थित मान्यवर मोहे शोरूम का निरीक्षण किया। यहां दुपट्टा, शेरवानी पर लेटिन भाषा में आकार की चिट लगी हुई थी, लेकिन सेंटीमीटर में चिट नहीं पाई गई। इस पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सहायक नियंत्रक बाट माप सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मान्यवर मोहे शोरूम में पोशाकों पर सेंटीमीटर चिट नहीं पाई गई, जबकि यह नियमानुसार होनी चाहिए। इस पर 1.75 लाख का जुर्माना वसूला है। वेस्ट प्राइस पर रुमाल का आकार कम पाए जाने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
103 मामलों में 25.35 लाख रुपये जुर्माना
बाट माप विभाग ने 103 विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 25.35 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले। इन प्रतिष्ठानों ने अपने बांट विभाग से सत्यापित नहीं कराए थे।
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103 मामलों में 25.35 लाख रुपये जुर्माना
बाट माप विभाग ने 103 विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 25.35 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले। इन प्रतिष्ठानों ने अपने बांट विभाग से सत्यापित नहीं कराए थे।
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