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भाजपा सांसद-विधायक सहित पांच नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 26 साल पुराना है मामला
Fri, 18 Oct 2019 12:47 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 18 Oct 2019 12:47 AM IST
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भाजपा सांसद राजकुमार चाहर, विधायक योगेंद्र उपाध्याय
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) उमाकांत जिंदल ने फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर और आगरा दक्षिण विधानसभा से भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित पांच के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला 26 साल पहले कैंट स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस रोककर उसमें तोड़फोड़ करने का है। पांचों इसमें गैरहाजिर चल रहे हैं।
चाहर और उपाध्याय के अलावा अन्य तीन आरोपियों में भाजपा ब्रज क्षेत्र के पूर्व प्रभारी हृदय नाथ दीक्षित, भाजपा नेता मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल हैं। पांचों के जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने एसएसपी बबलू कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित थानाध्यक्षों ने इन्हें तामील कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई।
कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसा प्रतीत होता कि थानाध्यक्ष जानबूझकर शिथिलता बरत रहे हैं। एसएसपी को आदेश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट तामील कराकर उन्हें दो नवंबर से पूर्व कोर्ट में पेश कराया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। गैर जमानती वारंट पर सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
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चाहर और उपाध्याय के अलावा अन्य तीन आरोपियों में भाजपा ब्रज क्षेत्र के पूर्व प्रभारी हृदय नाथ दीक्षित, भाजपा नेता मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल हैं। पांचों के जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने एसएसपी बबलू कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित थानाध्यक्षों ने इन्हें तामील कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई।
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कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसा प्रतीत होता कि थानाध्यक्ष जानबूझकर शिथिलता बरत रहे हैं। एसएसपी को आदेश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट तामील कराकर उन्हें दो नवंबर से पूर्व कोर्ट में पेश कराया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। गैर जमानती वारंट पर सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
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93 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
घटना तीन जनवरी, 1993 को हुई थी। भाजपाइयों का कहना था कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। इसी का विरोध करने के लिए भाजपाई कैंट स्टेशन पहुंचे थे। शताब्दी ट्रेन से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया जा रहे थे। जीआरपी की ओर से दर्ज केस में 93 लोग आरोपी बनाए गए। आरोप था कि पहले ट्रेन रोकी गई फिर तोड़फोड़ की गई।
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