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Agra News: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो
Tue, 01 Oct 2024 05:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 01 Oct 2024 05:33 PM IST
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वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो
- वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मंगलवार को जेल रोड स्थित वृद्धाश्रम के सभागार में जिला जज सुधीर कुमार की मौजूदगी में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला जज ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पहले से ही तय किए जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का किसी हालत में हनन नहीं होना चाहिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लगाए गए शिविर में प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज कमल सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज में सम्मान पाने के हकदार हैं। उनकी समस्याओं का वरीयता क्रम में निराकरण होना चाहिए। उनके अधिकार हर स्तर पर दिलाए जाने चाहिए।
सीजेएम नम्रता सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लाभ पाने के अधिकारी हैं। पीड़ित होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद भी ले सकते हैं। स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह, अपर सिविल जज रुबी सिंह, अपर्णा सिंह, अखिल चौधरी, मोनू, वृद्धाश्रम अधीक्षिका कमलेश कुमारी, पीएलवी सुरेंद्र यादव, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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- वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मंगलवार को जेल रोड स्थित वृद्धाश्रम के सभागार में जिला जज सुधीर कुमार की मौजूदगी में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला जज ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पहले से ही तय किए जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का किसी हालत में हनन नहीं होना चाहिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लगाए गए शिविर में प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज कमल सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज में सम्मान पाने के हकदार हैं। उनकी समस्याओं का वरीयता क्रम में निराकरण होना चाहिए। उनके अधिकार हर स्तर पर दिलाए जाने चाहिए।
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सीजेएम नम्रता सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लाभ पाने के अधिकारी हैं। पीड़ित होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद भी ले सकते हैं। स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह, अपर सिविल जज रुबी सिंह, अपर्णा सिंह, अखिल चौधरी, मोनू, वृद्धाश्रम अधीक्षिका कमलेश कुमारी, पीएलवी सुरेंद्र यादव, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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