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दुष्कर्म पीड़िता ने कलक्ट्रेट में आरोपी पर फेंका तेजाब, युवक बचा...बहन झुलसी
Fri, 13 Nov 2020 10:28 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Fri, 13 Nov 2020 10:28 AM IST
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आगरा कलक्ट्रेट
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा कलक्ट्रेट स्थित एसीएम प्रथम की कोर्ट में तारीख करने आई दुष्कर्म पीड़ित महिला आरोपी युवक और उसकी बहन से भिड़ गई। आरोप है कि महिला ने युवक और उसकी बहन के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस दौरान युवक बच गया, लेकिन उसकी बहन पर तेजाब के छींटे गिर गए। इससे वह झुलस गई। वहीं तेजाब फेंकने वाली महिला भी झुलस गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तेजाब फेंकने की आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला ने सात फरवरी 2019 को कोर्ट के आदेश पर इंजीनियर्स कॉलोनी निवासी युवक, उसके पिता और मां खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद युवक और मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।
विवेचना के दौरान साक्ष्य के अभाव में युवक के पिता का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार विवाद हो चुका है। पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई भी की थी। आरोपी युवक और पीड़ित महिला जगदीशपुरा क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों में रहते हैं। उनको पिछले दिनों मुचलका पाबंद किया गया था। इसी सिलसिले में एसीएम प्रथम की कोर्ट में बृहस्पतिवार को तारीख थी। इस पर महिला आई थी। वही आरोपी और उसकी बहन भी पहुंचे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे महिला और आरोपी युवक अपनी बहन के साथ एसीएम कोर्ट में गया था।
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महिला ने सात फरवरी 2019 को कोर्ट के आदेश पर इंजीनियर्स कॉलोनी निवासी युवक, उसके पिता और मां खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद युवक और मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।
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विवेचना के दौरान साक्ष्य के अभाव में युवक के पिता का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार विवाद हो चुका है। पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई भी की थी। आरोपी युवक और पीड़ित महिला जगदीशपुरा क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों में रहते हैं। उनको पिछले दिनों मुचलका पाबंद किया गया था। इसी सिलसिले में एसीएम प्रथम की कोर्ट में बृहस्पतिवार को तारीख थी। इस पर महिला आई थी। वही आरोपी और उसकी बहन भी पहुंचे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे महिला और आरोपी युवक अपनी बहन के साथ एसीएम कोर्ट में गया था।
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पर्स में रखकर लाई थी तेजाब से भरी शीशी
सीओ कोतवाली दीक्षा सिंह ने बताया कि कोर्ट से वापस आते समय दुष्कर्म के मुकदमे की वादी महिला और आरोपी युवक के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि तभी महिला ने एक शीशी निकाल ली। इसके बाद आरोपी पर डालने लगी मगर वह दूर हट गया। लेकिन युवक की बहन पर तेजाब गिरा। उसके हाथ और पैर झुलस गए। वहीं फेंकने वाली महिला भी झुलस गई ।
कलक्ट्रेट में मच गई अफरातफरी
घटना से कलक्ट्रेट परिसर में अफरातफरी मच गई। सीओ ने बताया कि झुलसी युवती की तहरीर पर महिला के खिलाफ तेजाब हमले की धारा 326 ए में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शीशी बरामद हो गई है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा।
आरोपी के खिलाफ लिखकर लाई थी प्रार्थनापत्र
पुलिस का कहना है कि महिला तेजाब अपने पैर पर डालकर युवक पर आरोप लगाने की योजना बनाकर आई थी। उसके पास मिले प्रार्थनापत्र में लिखा है कि आरोपी उसको तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं। समझौते का दबाव बना रहे हैं। कभी भी तेजाब डाल सकते हैं।
आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान
डीजीसी ( क्राइम ) वसंत गुप्ता के मुताबिक, तेजाब फेंकने के मामले में आईपीसी की धारा 326 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
सीओ कोतवाली दीक्षा सिंह ने बताया कि कोर्ट से वापस आते समय दुष्कर्म के मुकदमे की वादी महिला और आरोपी युवक के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि तभी महिला ने एक शीशी निकाल ली। इसके बाद आरोपी पर डालने लगी मगर वह दूर हट गया। लेकिन युवक की बहन पर तेजाब गिरा। उसके हाथ और पैर झुलस गए। वहीं फेंकने वाली महिला भी झुलस गई ।
कलक्ट्रेट में मच गई अफरातफरी
घटना से कलक्ट्रेट परिसर में अफरातफरी मच गई। सीओ ने बताया कि झुलसी युवती की तहरीर पर महिला के खिलाफ तेजाब हमले की धारा 326 ए में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शीशी बरामद हो गई है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा।
आरोपी के खिलाफ लिखकर लाई थी प्रार्थनापत्र
पुलिस का कहना है कि महिला तेजाब अपने पैर पर डालकर युवक पर आरोप लगाने की योजना बनाकर आई थी। उसके पास मिले प्रार्थनापत्र में लिखा है कि आरोपी उसको तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं। समझौते का दबाव बना रहे हैं। कभी भी तेजाब डाल सकते हैं।
आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान
डीजीसी ( क्राइम ) वसंत गुप्ता के मुताबिक, तेजाब फेंकने के मामले में आईपीसी की धारा 326 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।