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रात्रि कर्फ्यू में ढील बढ़ी: अब रात 10 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार, साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी

Mon, 12 Jul 2021 08:49 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 12 Jul 2021 08:49 AM IST
सार

आगरा में रात्रि कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लागू होगा, जो सुबह छह बजे तक रहेगा। कोरोना संक्रमण कम होने से रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे अवधि घटा दी गई है। 

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Reduced Night Curfew Timings In Agra
आगरा: सुभाष बाजार में खरीदारी करते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की छूट और बढ़ गई है। आगरा में सोमवार से अब सभी बाजार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए हैं। जिनमें अब बाजार बंद करने का समय रात 9 बजे की बजाय रात 10 बजे तक होगा।

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कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह खत्म हो चुका है। व्यापारिक गतिविधियों से सभी प्रतिबंध हट चुके हैं। अब रात्रि कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मई को रात्रि कर्फ्यू को शाम सात बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे किया गया था। अब रविवार को इसे रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है। 
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रात्रि कर्फ्यू की मियाद अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार का साप्ताहिक कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। दो दिन की बंदी खत्म करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि बाजार खोलने की मियाद सोमवार से दो घंटे बढ़ा दी गई है। रात 10 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। 

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धर्मस्थलों पर कोविड व्यवहार अनिवार्य
धर्मस्थलों पर भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। एक बार में एक स्थान पर अधिकतम पांच लोग खड़े हो सकेंगे। मास्क, उचित दूरी व कोविड व्यवहार का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन की स्वतंत्रता होगी। 

दूसरी लहर खत्म होने के बाद प्रशासन ने सभी धर्मस्थलों को पिछले महीने ही खोलने की अनुमति दी थी। जिसके बाद धर्मस्थलों पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर धर्मस्थल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

शादी में 25 लोगों की अनुमति
शादी व अन्य समारोह में 25 लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। शवयात्रा में 20 लोग एकत्र हो सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में भीड़ नियंत्रण के लिए सदस्य संख्या में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बंद या खुले स्थान पर विवाह समारोह में 25 लोग एकत्र हो सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन, शौचालय की सफाई के अलावा उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य है।

साप्ताहिक बंदी में ये छूट
सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान सभी बाजारों में सैनिटाइजेशन होगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान रोजमर्रा की खाद्ध पदार्थों की दुकानें, बेकरी, किराना, दवाई की दुकानों को खोलने की छूट है। 
 
ये रहेंगे प्रतिबंध
- सभी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और क्लब आदि नहीं खुलेंगे।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही बंद।
- घनी आबादी में सब्जी मंडियां खोलने पर रोक जारी रहेगी।
- मांस, मछली, अंडा की खुले स्थान पर बिक्री प्रतिबंधित है।

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