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खाली कराई जाएंगी रेडक्रॉस सोसाइटी की सभी दुकानें
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मैनपुरी। रेडक्रॉस सोसाइटी की बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने सोसाइटी की जमीन पर बनी दुकानों को अनुबंध का समय खत्म होने और नियमों का उल्लंघन करने पर खाली कराने के आदेश दिए हैं। वहीं अग्रिम किराया जमा करने वाले लिपिक को भी नोटिस जारी करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि सोसाइटी की भूमि पर जिन लोगों ने अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है वह आवंटी होने का अधिकार खो चुके हैं। निर्माण की अनुमति प्रथम तल तक थी और उसी का किराया निर्धारित था, लेकिन आवंटियों ने द्वितीय तल तक निर्माण कर लिया है और कुछ ने भूमिगत तल का भी निर्माण किया है। ऐसे सभी अनुबंध निरस्त करने के उन्होंने आदेश दिए। साथ ही सोसाइटी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए।
वहीं अनुबंध के अनुसार 30 वर्ष का समय पूरा कर चुके दुकानदारों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है जो दुकानदार सर्किल रेट के अनुसार किराया न दिया जाए, उनसे दुकानें खाली कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अग्रिम किराया जमा कराने वाले लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। साथ ही जिन दुकानदारों ने अग्रिम किराया जमा किया है उन्हें भी जालसाजी कर अग्रिम किराया जमा करने संबंधी नोटिस जारी किया जाए। सोसाइटी की बेहतरी के लिए सभी कॉलेजों को शुल्क जमा करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए।
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भवन निर्माण के बारे में जानकारी लेने पर डीएम ने पाया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रेडक्रॉस के नए भवन के निर्माण के लिए 63 लाख का आगणन प्रस्तुत किया है। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को दस लाख दिया जा चुका है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लालचंद्र भारती, सोसायटी के सचिव, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र, सोसायटी के सदस्य, अशोक मिश्र, आमोद नारायण, डॉ. सीपी गोयल, अब्दुल रहमान उर्फ बबलू मियां, घनश्याम दास गुप्ता, डॉ. चंद्रमोहन आदि उपस्थित रहे।
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उन्होंने कहा कि सोसाइटी की भूमि पर जिन लोगों ने अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है वह आवंटी होने का अधिकार खो चुके हैं। निर्माण की अनुमति प्रथम तल तक थी और उसी का किराया निर्धारित था, लेकिन आवंटियों ने द्वितीय तल तक निर्माण कर लिया है और कुछ ने भूमिगत तल का भी निर्माण किया है। ऐसे सभी अनुबंध निरस्त करने के उन्होंने आदेश दिए। साथ ही सोसाइटी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए।
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वहीं अनुबंध के अनुसार 30 वर्ष का समय पूरा कर चुके दुकानदारों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है जो दुकानदार सर्किल रेट के अनुसार किराया न दिया जाए, उनसे दुकानें खाली कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अग्रिम किराया जमा कराने वाले लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। साथ ही जिन दुकानदारों ने अग्रिम किराया जमा किया है उन्हें भी जालसाजी कर अग्रिम किराया जमा करने संबंधी नोटिस जारी किया जाए। सोसाइटी की बेहतरी के लिए सभी कॉलेजों को शुल्क जमा करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए।
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भवन निर्माण के बारे में जानकारी लेने पर डीएम ने पाया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रेडक्रॉस के नए भवन के निर्माण के लिए 63 लाख का आगणन प्रस्तुत किया है। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को दस लाख दिया जा चुका है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लालचंद्र भारती, सोसायटी के सचिव, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र, सोसायटी के सदस्य, अशोक मिश्र, आमोद नारायण, डॉ. सीपी गोयल, अब्दुल रहमान उर्फ बबलू मियां, घनश्याम दास गुप्ता, डॉ. चंद्रमोहन आदि उपस्थित रहे।