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Mainpuri: सगे चाचा ने भतीजी को बनाया हवस का शिकार, मासूम पर नहीं आया तरस; कोर्ट ने दी उम्रकैद

Sat, 26 Aug 2023 02:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 26 Aug 2023 02:43 PM IST
सार

भतीजी संग दुष्कर्म करने वाले चाचा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को जुर्माना भी देना होगा। 

 

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rapist uncle sentenced to life imprisonment
court new - फोटो : istock

विस्तार

मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र में तीन साल पहले बालिका से दुष्कर्म करने वाले सगे चाचा को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 11500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना बरनाहल के एक गांव की रहने वाली बालिका 24 जून 2020 को खेत पर बकरी चराने गई थी। इस दौरान सगे चाचा सुभाष कठेरिया ने उससे दुष्कर्म किया। विरोध किया तो उसको पीटा। बालिका के पिता ने अपने छोटे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, बालिका सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सुभाष को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्मी चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाकर 11500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा

सुभाष की किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

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पीड़िता को मिलेगी संपूर्ण धनराशि

दुष्कर्मी सुभाष पर 11500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने बताया कि स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीडि़त बालिका को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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