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Agra News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Wed, 04 Sep 2024 12:43 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 04 Sep 2024 12:43 AM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में छह साल पहले एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना किशनी के एक गांव में एक किशोरी 20 जून 2018 की शाम शौच के लिए खेत पर गई थी। गांव का सत्यपाल वहां पहुंच गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर वह भाग गया। सत्यपाल के खिलाफ थाना किशनी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी की गवाही के आधार पर सत्यपाल को दुष्कर्म करने के आरोप में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने सत्यपाल को 10 साल की सजा सुनाकर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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