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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली जमानत
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आगरा। जिला जज विवेक संगल ने छात्रा से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी वरुण निवासी गधा पाड़ा की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश किए।
इस मामले में थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता का कहना था कि आरोपी से आठ साल पहले जान पहचान हुई थी। वह शादी का वादा करता था। इस दौरान उसने दुष्कर्म किया। 30 नवंबर 2021 को शादी की कहने पर सूर्या पार्कमें ले लिया। उसे विषाक्त पदार्थ खिला दिया। पुलिस ने आरोपी को एक दिसंबर 2021 को जेल भेजा था।
मामले में पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में भी आरोपी का पक्ष लिया। कथन किया कि वो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। आरोपी को पहले से जानती है। आरोपी ने कोई विषाक्त पदार्थ नहीं खिलाया था। वह बीमार होने के कारण पार्क में बेहोश हो गई थी। जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकार कर रिहाई के आदेश किए।
वहीं जिला जज विवेक संगल ने दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के मामले में आरोपी जेठ राजवीर, रामधनी और सास माया देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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इस मामले में थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता का कहना था कि आरोपी से आठ साल पहले जान पहचान हुई थी। वह शादी का वादा करता था। इस दौरान उसने दुष्कर्म किया। 30 नवंबर 2021 को शादी की कहने पर सूर्या पार्कमें ले लिया। उसे विषाक्त पदार्थ खिला दिया। पुलिस ने आरोपी को एक दिसंबर 2021 को जेल भेजा था।
मामले में पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में भी आरोपी का पक्ष लिया। कथन किया कि वो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। आरोपी को पहले से जानती है। आरोपी ने कोई विषाक्त पदार्थ नहीं खिलाया था। वह बीमार होने के कारण पार्क में बेहोश हो गई थी। जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकार कर रिहाई के आदेश किए।
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वहीं जिला जज विवेक संगल ने दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के मामले में आरोपी जेठ राजवीर, रामधनी और सास माया देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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