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आगरा में गैस की बड़ी कालाबाजारी पकड़ी: आपूर्ति विभाग ने अवैध गोदाम पर मारा छापा, घर में मिले 128 सिलिंडर
Fri, 20 Mar 2026 05:43 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Fri, 20 Mar 2026 05:43 PM IST
सार
आगरा में आपूर्ति विभाग की टीम ने गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गोदाम पकड़ा। टीम ने माैके से 128 सिलिंडर बरामद किए हैं।
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आपूर्ति विभाग ने जब्त किए सिलिंडर।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुए गैस संकट के बीच ताजनगरी में सिलिंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की सख्ती के बाद शुक्रवार को आपूर्ति विभाग की टीम ने जगनेर क्षेत्र में छापा मारकर अवैध गोदाम से 128 गैस सिलिंडर जब्त किए। सिलिंडर जमाखोरी करने पर मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि जगनेर के तातपुर बस स्टैंड स्थित केनरा बैंक के पास एक मकान में घरेलू सिलिंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग का खेल चल रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सूर्यप्रकाश, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार और पूर्ति निरीक्षक अमरनाथ मौर्य व सुमल्लिका शामिल रहीं।
दोपहर बाद 3:30 बजे टीम ने चिह्नित मकान पर छापा मारा, तो वहां कोई नहीं मिला। तलाशी के दौरान मकान में बने गोदाम से 128 घरेलू गैस सिलिंडर बरामद हुए। इनमें इंडेन कंपनी के 121 खाली व तीन भरे हुए सिलिंडर, बीपीसीएल के तीन खाली और एचपी का एक खाली सिलिंडर मिला। इसके अलावा पांच किलो क्षमता के दो व्यावसायिक सिलिंडर भी भरे हुए मिले।
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प्राथमिकी दर्ज, विधिक कार्रवाई शुरू
जांच में पता चला कि मकान मालिक का नाम अशोक सिंघल है। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि बिना किसी वैध लाइसेंस के इतनी बड़ी संख्या में सिलिंडरों का भंडारण करना नियमों का खुला उल्लंघन है। आरोपी अशोक सिंघल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि जगनेर के तातपुर बस स्टैंड स्थित केनरा बैंक के पास एक मकान में घरेलू सिलिंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग का खेल चल रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सूर्यप्रकाश, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार और पूर्ति निरीक्षक अमरनाथ मौर्य व सुमल्लिका शामिल रहीं।
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दोपहर बाद 3:30 बजे टीम ने चिह्नित मकान पर छापा मारा, तो वहां कोई नहीं मिला। तलाशी के दौरान मकान में बने गोदाम से 128 घरेलू गैस सिलिंडर बरामद हुए। इनमें इंडेन कंपनी के 121 खाली व तीन भरे हुए सिलिंडर, बीपीसीएल के तीन खाली और एचपी का एक खाली सिलिंडर मिला। इसके अलावा पांच किलो क्षमता के दो व्यावसायिक सिलिंडर भी भरे हुए मिले।
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प्राथमिकी दर्ज, विधिक कार्रवाई शुरू
जांच में पता चला कि मकान मालिक का नाम अशोक सिंघल है। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि बिना किसी वैध लाइसेंस के इतनी बड़ी संख्या में सिलिंडरों का भंडारण करना नियमों का खुला उल्लंघन है। आरोपी अशोक सिंघल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।