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कातिलों को सजा: हत्या में पति और सास को आजीवन कारावास, विवाहिता की ली थी जान

Fri, 28 Apr 2023 01:16 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 28 Apr 2023 01:16 PM IST
सार

विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 40 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
 

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Punishment for murderers life imprisonment for husband and mother-in-law in murder
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा में कोर्ट ने विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में कस्बा पिनाहट के पूरनपुरा मोहल्ला निवासी पति रामभरत उर्फ पप्पू और सास माया देवी को दोषी पाया। अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने सश्रम आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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यहां का है मामला 

थाना पिनाहट में धौलपुर के गांव नदोरा निवासी सुरेश ने केस दर्ज कराया था। बताया कि बेटी मीरा की शादी 1993 में रामभरत उर्फ पप्पू के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। हर बात पर ताना मारते, उत्पीड़न करते थे। चार बच्चे होने के बाद भी पति रामभरत उर्फ पप्पू, सास माया देवी, ससुर बालकराम व अन्य लोग उत्पीड़न करते रहे। 
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जलाकर कर दी थी हत्या

एक नबंवर 2010 को जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति, सास, ससुर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। ससुर की मौत के बाद अदालत ने उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने वादी सहित 13 गवाह अदालत में पेश किए।
 
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