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फिरोजाबाद: शिवपाल के करीबी नेता पूर्व विधायक अजीम भाई को मिली जमानत, ये था मामला

Tue, 17 Aug 2021 12:03 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 17 Aug 2021 12:03 PM IST
सार

29 जनवरी 2020 को विशेष जज एमपीएमएलए कोर्ट डॉ. केशव गोयल ने सुनाई थी दस वर्ष कारावास की सजा 

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psp leader azim bhai get bail from highcourt in case of bus burnt during protest
पुलिस हिरासत में अजीम भाई (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अजीम भाई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वह पिछले करीब डेढ़ वर्ष से आंदोलन के दौरान बस के जलाने के मामले में जेल में हैं। उम्मीद है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के साथ ही मंगलवार की शाम या बुधवार की सुबह तक जेल से बाहर आ जाएंगे। 

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प्रसपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजीम भाई को समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान 2014 में हुए आंदोलन के दौरान सुभाष तिराहे पर बस जलाने के मामले में थाना उत्तर में अभियोग पंजीकृत कराया था। इस मामले में शामिल अन्य सपा नेताओं को जमानत मिल गई थी जबकि पूर्व विधायक अजीम भाई को जमानत नहीं मिली। 29 जनवरी 2020 को विशेष जज एमपीएमएलए कोर्ट डॉ. केशव गोयल के न्यायालय में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अजीम भाई पेश हुए थे। उन्होंने बस जलाने के मामले में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालयों में कामकाज बंद होने के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति अजय त्यागी ने अजीम भाई की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अजीम भाई की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी ने अजीम भाई का पक्ष रखा। न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए अजीम भाई की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अजीम भाई की ओर से पैरवी कर रहे गुलाम साबिर ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के साथ ही मंगलवार की शाम या फिर बुधवार को पूर्व विधायक अजीम भाई जेल से बाहर आ जाएंगे। 
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पूर्व विधायक अजीम भाई को दस वर्ष का कारावास, फूलनदेवी हत्याकांड के विरोध में बस जलाने में दोषी करार
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