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Agra News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रोबेशन विभाग सक्रिय

Mon, 17 Apr 2023 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 17 Apr 2023 11:45 PM IST
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Probation department active to prevent child marriage on Akshaya Tritiya
कासगंज। अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन बाल विवाह भी तमाम लोग करते हैं। चूंकि बाल विवाह पर रोक है ऐसी स्थिति में जिले का प्रोबेशन विभाग सक्रिय हुआ है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह न करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि बाल विवाह का मामला मिलने पर जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद जोशी ने बताया कि विवाह के लिए लडक़े की आयु 21 वर्ष एवं लडक़ी की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग अक्षय तृतीया पर कम आयु में बच्चों की शादी करा देते हैं। पिछले समय में यह देखने में आया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कूप्रथा है और इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है या कोई संस्था विवाह का आयोजन करती है तो दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में बाल विवाह न करें।
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इन नंबरों पर करा सकते हैं शिकायत दर्ज
कासगंज। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह संबंधित सूचना की शिकायत मोबाइल नंबर 7518024068 एवं चाइल्ड लाइन मोबाइल नंबर 9012121098 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा निकट के थाने में दे सकते हैं।
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