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पॉस्को एक्ट के आरोपी को सात वर्ष की कारावास की सजा

Fri, 13 Aug 2021 11:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 11:48 PM IST
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Posco Act accused sentenced to seven years imprisonment
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने थाना उत्तर क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास (पॉस्को एक्ट) के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाने के साथ दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटना थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की 12 जून 2017 की है। युवती के साथ मोहल्ले के युवक कुलदीप ने छेड़खानी के साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने करते हुए सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर आरोपी कुलदीप को पॉस्को एक्ट में सात वर्ष की सजा एवं दस हजार का अर्थदंड लगाया है। 363 में तीन वर्ष की सजा पांच सौ अर्थदंड व 366 में चारवर्ष की सजा, एक हजार अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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कांशीराम आवास को 31 तक करें आवेदन
फिरोजाबाद। एसडीएम टूंडला डॉ. बुशरा बानो ने गांव बन्ना मौजा मोहम्मदाबाद में स्थित श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत अवशेष 148 आवास आवंटन हेतु पात्र शहरी गरीब परिवार 31 अगस्त तक टूंडला तहसील के कक्ष संख्या दस में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आवेदक को आधार कार्ड, आय,जाति, मूल निवास प्रमाण एवं राशन कार्ड दस सितंबर तक जमा करा सकेंगे।
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