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ताजमहल में फोटो लेने से पहले जरूर जान लें यह बात, बदल गई है फोटोग्राफी की नीति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Updated Sun, 05 Aug 2018 11:17 AM IST
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ताजमहल के साथ फोटो खिंचाती विदेशी पर्यटक
- फोटो : अमर उजाला
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ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज और सिकंदरा, एत्माद्दौला जैसे अन्य स्मारकों में फोटोग्राफी लाइसेंस के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नीति में बदलाव किया है। बीते साल मई 2017 में ही संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए नीति बनाई थी, लेकिन एक साल बाद ही उसके कई नियमों में बदलाव किया गया है।
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नए बदलाव के मुताबिक यह नीति 23 जुलाई 2018 से लागू होगी। आर्थिक लाभ के लिए स्मारकों में फोटोग्राफी करने वालों को महानिदेशक, एएसआई से लाइसेंस लेना होगा। साल 2012 से पहले एएसआई द्वारा जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को दोबारा सत्यापित करना होगा। यह परीक्षा और पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्त पर जारी किया जाएगा।
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2012 से पहले जारी लाइसेंस को कोई भी नॉमिनी अन्य किसी के नाम स्थानांतरित नहीं कर सकता। हर अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के तीन ही मौके मिलेंगे। पुराने फोटोग्राफरों को भी लाइसेंस के सत्यापन के लिए परीक्षा देनी होगी। वर्ल्ड हेरिटेज स्मारकों के लिए फोटोग्राफी लाइसेंस 25 हजार रुपये में और टिकट वाले अन्य स्मारकों के लिए 15 हजार रुपये शुल्क होगा।
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7 अगस्त तक लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन
आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों के अंदर फोटोग्राफी कर रहे लाइसेंसी फोटोग्राफरों को नोटिस जारी किया है कि वह 26 जून से 25 सितंबर 2018 तक की अवधि वाले लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 7 अगस्त तक जमा करें। साथ ही वह अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा मंडल, आगरा के नाम का विश्वदाय स्मारकों के लिए 1250 रुपये का और अन्य स्मारकों के लिए 625 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संरक्षण सहायक कार्यालय में जमा करा दें।
अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार के मुताबिक फोटोग्राफरों को अपनी लाइसेंस पुस्तिका और दो टिकट आकार के फोटो तथा जिनके स्थान पर नामित सदस्य कार्य करते हों, उनका परिचय पत्र और दो फोटो जमा कराएं। ऐसे लाइसेंस फोटोग्राफर जो अपने मूल स्मारक के अलावा ताजमहल पर भी कार्यरत हैं, उन्हें 1250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा।