पटियाला कोर्ट में होगा आगरा के सांसद, मेयर, विधायक समेत पांच की किस्मत का फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया, मेयर नवीन जैन और फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी उदयभान समेत पांच भाजपा नेताओं की किस्मत का फैसला आज कोर्ट में होगा। इनके खिलाफ मामला दिल्ली की पटियाला कोर्ट में है। इसमें फैसले की तारीख लगी है।
मामला 2009 में दिल्ली के थाने में तोड़फोड़ का है। उस समय केंद्र में यूपीए और प्रदेश में बसपा की सरकार थी। भाजपा नेताओं ने आगरा की समस्याओं को लेकर दिल्ली में मार्च निकाला था। ये लोग थाने पहुंच गए थे। पार्लियामेंट थाना पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था।
आरोप था कि इन लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की और थाने के बाहर रास्ता जाम किया। इन सभी की गिरफ्तारी की गई थी। बाद में थाने से ही जमानत मिल गई थी। कोर्ट से पेशी पर गैरहाजिर रहने पर 2010 में वारंट जारी हुए। तब ये लोग पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। इन्हें जमानत मिल गई।
आठ दिन पहले 10 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई। तब जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे सुनाने के लिए 28 सितंबर की तारीख लगाई थी।
अगर इन लोगों को दोषी करार दिया गया तो इनके लिए राजनीति की राह में मुश्किल आ सकती है। इनके साथ आगरा के तमाम लोगों की नजरें पटियाला कोर्ट पर रहेंगी। एससी आयोग के अध्यक्ष व आगरा सांसद रामशंकर कठेरिया, मेयर नवीन जैन, फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व मंत्री हरद्वार दुबे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खण्डेलवाल आरोपी हैं।
तीन माह की सजा का प्रावधान
कानून के जानकारों का कहना है कि अगर इस मामले में आरोपियों पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें तीन माह का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये लोग पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।