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UP: एडीए में एक अप्रैल से नक्शा पास कराना हुआ महंगा, जानें कितने बढ़ा शुल्क
Fri, 31 Mar 2023 08:55 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 31 Mar 2023 08:55 PM IST
सार
एक अप्रैल से शमन और नक्शा पास कराने का शुल्क पांच फीसदी बढ़ाया गया है। महज दो साल में 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह 2150 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब यह 2245 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा।
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आगरा विकास प्राधिकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ताजनगरी आगरा में अब घर बनाना और भी महंगा होने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आगरा विकास प्राधिकरण ने लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। एक अप्रैल से भवन का नक्शा पास कराना और शमन कराना महंगा हो जाएगा। न केवल नक्शा, बल्कि भू उपयोग, मलबा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और ले आउट प्लान का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।
एडीए बोर्ड की बैठक में बाह्य विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे एक अप्रैल से शमन और नक्शा पास कराने का शुल्क पांच फीसदी बढ़ाया गया है। महज दो साल में 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह 2150 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब यह 2245 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। प्राधिकरण की सचिव गरिमा सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से नए शुल्क प्रभावी कर दिए जाएंगे।
ये भी पढ़ें - UP: आगरा में वाहन संख्या AS और AY सीरिज के रजिस्ट्रेशन हुए कैंसिल, सड़क पर दिखे तो लगेगा पांच हजार का जुर्माना
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भूमि आज से रेट पिछले रेट
एक हेक्टेयर तक 12,115 11,600 रुपये
एक से 2.5 हे. तक 24,225 23,200 रुपये
2.5 से 5 हे. तक 35,815 34,300 रुपये
5 हेक्टेयर से ज्यादा 18,170 17,400 रुपये
भू उपयोग पर अनुज्ञा शुल्क
उपयोग शुल्क प्रति वर्ग मी. पहले
व्यावसायिक 37 रुपये 35 रुपये
ग्रुप हाउसिंग 19 रुपये 18 रुपये
आवासीय 9 रुपये 8 रुपये
शुल्क अब पहले (रुपये प्रति वर्ग मी)
बाह्य विकास शुल्क 2245 2150 .
अंबार शुल्क 49 47
निरीक्षण शुल्क 25 24
तलपट मानचित्र के लिए 14 13
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एडीए बोर्ड की बैठक में बाह्य विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे एक अप्रैल से शमन और नक्शा पास कराने का शुल्क पांच फीसदी बढ़ाया गया है। महज दो साल में 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह 2150 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब यह 2245 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। प्राधिकरण की सचिव गरिमा सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से नए शुल्क प्रभावी कर दिए जाएंगे।
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इनकी दरें बढ़ीं :
विकास अनुज्ञा शुल्क (ले-आउट मानचित्र)भूमि आज से रेट पिछले रेट
एक हेक्टेयर तक 12,115 11,600 रुपये
एक से 2.5 हे. तक 24,225 23,200 रुपये
2.5 से 5 हे. तक 35,815 34,300 रुपये
5 हेक्टेयर से ज्यादा 18,170 17,400 रुपये
भू उपयोग पर अनुज्ञा शुल्क
उपयोग शुल्क प्रति वर्ग मी. पहले
व्यावसायिक 37 रुपये 35 रुपये
ग्रुप हाउसिंग 19 रुपये 18 रुपये
आवासीय 9 रुपये 8 रुपये
शुल्क अब पहले (रुपये प्रति वर्ग मी)
बाह्य विकास शुल्क 2245 2150 .
अंबार शुल्क 49 47
निरीक्षण शुल्क 25 24
तलपट मानचित्र के लिए 14 13