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Agra News: पॉक्सो केस में गवाही न देने पर एसआई का वेतन रोकने का आदेश
Thu, 30 Oct 2025 02:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 30 Oct 2025 02:26 AM IST
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आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने अपहरण, दुराचार के मामले में सुनवाई की। उन्होंने कोर्ट में आकर गवाही न देने वाले उपनिरीक्षक (एसआई) का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी फिरोजाबाद को दिया है।
मुकदमे के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में आरोपी कपिल के विरुद्ध मामला लंबित है। इसमें उपनिरीक्षक व विवेचक विधान चंद के अतिरिक्त सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। इस मुकदमे का विवेचक होने के कारण उपनिरीक्षक की गवाही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अदालत ने विवेचक को गवाही देने आने के लिए कई प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। इसके बाद भी कोर्ट में न आने पर विशेष न्यायाधीश ने उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी फिरोजाबाद को दिया है।
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मुकदमे के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में आरोपी कपिल के विरुद्ध मामला लंबित है। इसमें उपनिरीक्षक व विवेचक विधान चंद के अतिरिक्त सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। इस मुकदमे का विवेचक होने के कारण उपनिरीक्षक की गवाही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अदालत ने विवेचक को गवाही देने आने के लिए कई प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। इसके बाद भी कोर्ट में न आने पर विशेष न्यायाधीश ने उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी फिरोजाबाद को दिया है।
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