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Agra: बिजली के तारों ने फसल कर दी राख, DVVNL को देना होगा मुआवजा
Fri, 04 Nov 2022 12:03 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 04 Nov 2022 12:03 PM IST
सार
आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य राजीव सिंह ने आदेश दिया है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड किसान को 2.80 लाख रुपये मुआवजा अदा करे।
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तार गिरने से राख हुई फसल।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के जगनेर में गांव रिछोह में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर खेत पर गिरने से फसल जल गई थी। किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत कर 4.65 लाख रुपये मुआवजा मांगा। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य राजीव सिंह ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2.80 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश किए हैं।
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किसान देवी प्रसाद के खेत में आग लगने से बाजरा, बरसी, पापरी और आम के पेड़ जल गए थे। किसान ने फसल बैंक से केसीसी ऋण लेकर की थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया था। मुआवजा नहीं मिलने पर पीड़ित ने तहसील दिवस में शिकायत की। इसे विद्युत सुरक्षा निदेशालय भेज दिया गया। निदेशालय की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद किसान को मुआवजा देने की संस्तुति की। मगर, विभाग ने मुआवजा नहीं दिया।
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इस पर देवी प्रसाद ने उपभोक्ता आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने सुनवाई के बाद डीवीवीएनएल को हादसे के लिए उत्तरदायी माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष और सदस्य ने डीवीवीएनएल को किसान देवी सिंह को 2.80 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश किए। यह रकम 30 दिन के अंदर देनी होगी। इसके साथ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 20 हजार रुपये शारीरिक , आर्थिक , मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।
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