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Agra News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Thu, 27 Jul 2023 10:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 27 Jul 2023 10:36 PM IST
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No anticipatory bail to the accused of rape on the pretext of marriage
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने शादी का झांसा देेकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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क्षेत्र की एक महिला की शादी सुशील कुमार के साथ हुई। पति के शराब पीकर मारपीट करने से परेशान होकर महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ पति का घर छोड़ दिया। 9 अप्रैल 2021 को अपने मायके जाने के लिए टेंपों का इंतजार कर रही थी कि उसे देखकर विपन कुमार निवासी मगथरा उसकेे पास आया और उससे शादी करने एवं बच्चों को पालन पोषण करने का भरोसा दिया। महिला झांसे में आकर उसके साथ चली गई। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो भी बना लिए। इसके बाद आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी विपन ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया । इसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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