{"_id":"69fd7ea1514a83b60002a581","slug":"ngt-pulls-up-agra-authorities-over-missing-park-in-approved-colony-layout-2026-05-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra: गायत्री मनहर ग्रीन में पार्क न बनाने पर एनजीटी का नोटिस, एडीए और प्रदूषण बोर्ड से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: गायत्री मनहर ग्रीन में पार्क न बनाने पर एनजीटी का नोटिस, एडीए और प्रदूषण बोर्ड से मांगा जवाब
Fri, 08 May 2026 11:41 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 08 May 2026 11:41 AM IST
सार
गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी में स्वीकृत लेआउट के अनुसार पार्क विकसित न होने पर एनजीटी ने एडीए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने एक महीने में अनुपालन रिपोर्ट तलब कर 11 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
विज्ञापन
एनजीटी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी में स्वीकृत लेआउट के अनुसार पार्क विकसित न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने आगरा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन
गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के सचिव पूरन सिंह चौहान की पत्र याचिका का स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केस नंबर 994/2024 में सुनवाई की। पूर्व में हुई सुनवाई में तथ्य सामने आया कि कॉलोनी के लेआउट प्लान में दो पार्क थे, जिनमें बिल्डर ने एक ही विकसित किया। दूसरा पार्क नक्शे के अनुरूप विकसित नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीए ने सितंबर 2025 में बिल्डर को पार्क विकसित करने को कहा था। बुधवार को हुई सुनवाई में एनजीटी में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी, डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। एडीए और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की।