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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

Thu, 26 Jan 2023 01:15 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Jan 2023 01:15 AM IST
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NA
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से आठ साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दोषी पाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। 30 जनवरी को जेल से लाकर दोनों को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को 28 अगस्त 2014 को रियाजउद्दीन निवासी एटा बहला फुसलाकर आने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में किशोरी को एटा में छोड़कर भाग गया। किशोरी के पिता ने रियाजउद्दीन के खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने रियाजउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर रियाजउद्दीन को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव की दलीलों पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। उसको 30 जनवरी को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
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