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हत्यारोपी पति दोषमुक्त घोषित किया गया
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली में चार साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरेापी पति को दोषमुक्त घोषित किया गया है। अपर जिला जज प्रथम वंशबहादुर यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था। उसने वर्ष 2017 में संगीता को मारपीट करके घर से निकाल दिया था। परिवार परामर्श केंद्र में हुए समझौते के बाद संगीता को राजेश के साथ विदा कर दिया गया था। 24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मंाग पूरी नहीं होने पर संगीत की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंशबहादुर यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील नवाब सिंह पाल, डालचंद्रपाल, सुमित चौहान ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज प्रथम वंशबहादुर यादव ने राजेश को अपनी पत्नी संगीता की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था। उसने वर्ष 2017 में संगीता को मारपीट करके घर से निकाल दिया था। परिवार परामर्श केंद्र में हुए समझौते के बाद संगीता को राजेश के साथ विदा कर दिया गया था। 24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मंाग पूरी नहीं होने पर संगीत की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंशबहादुर यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील नवाब सिंह पाल, डालचंद्रपाल, सुमित चौहान ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज प्रथम वंशबहादुर यादव ने राजेश को अपनी पत्नी संगीता की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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