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Agra News: पांच सितारा होटल में जलाई कोयले की अंगीठी...नगर निगम की टीम ने मार दिया छापा, वसूला जुर्माना
Tue, 16 Dec 2025 09:41 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 16 Dec 2025 09:41 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पांच सितारा होटल को कोयले की अंगीठी जलाना भारी पड़ गया। जानकारी होने पर नगर निगम की टीम ने होटल में छापा मार दिया। निगम की टीम ने होटल पर जुर्माना लगाया है।
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नगर निगम आगरा
विस्तार
आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित एक पांच सितारा होटल रेडिसन में कोयले की अंगीठी जलाने की जानकारी पर नगर निगम की टीम ने छापा मारा। आरोप सही मिलने पर निगम की टीम ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही नोटिस देकर चेतावनी दी कि अगर पुनरावृत्ति हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। एनजीटी ने ऐसा करने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दस से 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम को फतेहाबाद रोड स्थित पांच सितारा होटल रेडिसन में कोयले की अंगीठी जलाने की जानकारी मिली।
बॉनफायर के नाम पर भट्ठी जलाए जाने की जानकारी पर निगम की टीम ने होटल परिसर में छापा मारा। इस दौरान टीम को वहां कई भट्ठियां जलती मिलीं। सभी को तत्काल बुझवाने के साथ ही निगम के अधिकारियों ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि किसी भी सूरत में एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ पहली बार में दस हजार और फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। एनजीटी ने ऐसा करने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दस से 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम को फतेहाबाद रोड स्थित पांच सितारा होटल रेडिसन में कोयले की अंगीठी जलाने की जानकारी मिली।
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बॉनफायर के नाम पर भट्ठी जलाए जाने की जानकारी पर निगम की टीम ने होटल परिसर में छापा मारा। इस दौरान टीम को वहां कई भट्ठियां जलती मिलीं। सभी को तत्काल बुझवाने के साथ ही निगम के अधिकारियों ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि किसी भी सूरत में एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ पहली बार में दस हजार और फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी।