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न्याय: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, महज छह महीने में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा; देना होगा इतना अर्थदंड
Fri, 17 Nov 2023 09:38 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 17 Nov 2023 09:38 AM IST
सार
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी है। ये फैसला उसकी गिरफ्तारी के महज छह महीने में सुनाया गया।
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- फोटो : istock
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विस्तार
कोर्ट ने थाना न्यू आगरा क्षेत्र में एक साल पहले नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सिकंदरा के गैलाना निवासी मोहम्मद अली अब्बास को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-27 ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया।
अभियोजन के अनुसार एक साल पहले लाॅयर्स काॅलोनी निवासी पीड़ित छात्रा के परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैलाना निवासी अली अब्बास ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 15 मई 2023 को गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेजा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के छह महीने के अंदर सजा दिलाई।
वहीं दूसरी और गैंगस्टर के मामले में आलमगंज निवासी मुंदी उर्फ यूनिस उर्फ सलमान को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने 4 साल कैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार एक साल पहले लाॅयर्स काॅलोनी निवासी पीड़ित छात्रा के परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैलाना निवासी अली अब्बास ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 15 मई 2023 को गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेजा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के छह महीने के अंदर सजा दिलाई।
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वहीं दूसरी और गैंगस्टर के मामले में आलमगंज निवासी मुंदी उर्फ यूनिस उर्फ सलमान को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने 4 साल कैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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