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अवैध रूप से मीट की बिक्री पर तीन पर मुकदमा
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मैनपुरी। शहर में विकास भवन के सामने अवैध रूप से मीट की दुकानें संचालित कर रहे तीन लोगों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मुकदमा दायर करवाया है। लगातार नोटिस के बाद भी दुकानों का संचालन बंद न करने पर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही थानाध्यक्ष को इन दुकानों का संचालन बंद कराने के लिए भी पत्र लिखा गया है।
दीवानी रोड पर विकास भवन के सामने अवैध रूप से मीट की बिक्री की जा रही है। शिकायत के बाद जांच हुई तो पता चला कि दुकानदार खुले में जहां मुर्गा व मछली काटते हैं तो वही अपशिष्ट सड़क किनारे ही डाल देते हैं। इससे उठने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान करती है। इतना ही नहीं इनके पास मीट बिक्री का लाइसेंस भी नहीं था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा ने निरीक्षण कर संचालन बंद करने की चेतावनी दी। इसके बाद भी संचालन बंद नहीं हुआ तो नोटिस भी भेजे गए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का मीट विक्रेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके चलते शुक्रवार को अभिहित अधिकारी रामसुंदर प्रसाद ने दुकान संचालक राजीव कुमार निवासी नगला गोवर्धन, प्रवीन कुमार निवासी नगला गोवर्धन और आदेश कश्यप निवासी आश्रम रोड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।
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थानाध्यक्ष को भी लिखा पत्र
अपर जिलाधिकारी न्यायालय में तीनों मीट विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर करने के बाद थानाध्यक्ष कोतवाली सदर को भी अभिहित अधिकारी ने पत्र लिखा है। इसमें इन दुकानों का संचालन बंद करवाने को कहा गया है। जल्द ही पुलिस इन दुकानों पर कार्रवाई कर उनका संचालन बंद करा देगी।
खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर मीट की बिक्री प्रतिबंधित है। विकास भवन के सामने मीट बेचने वाले लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं था, वहीं ये एक सार्वजनिक स्थल है। इस पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
रामसुंदर प्रसाद, अभिहित अधिकारी।
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दीवानी रोड पर विकास भवन के सामने अवैध रूप से मीट की बिक्री की जा रही है। शिकायत के बाद जांच हुई तो पता चला कि दुकानदार खुले में जहां मुर्गा व मछली काटते हैं तो वही अपशिष्ट सड़क किनारे ही डाल देते हैं। इससे उठने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान करती है। इतना ही नहीं इनके पास मीट बिक्री का लाइसेंस भी नहीं था।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा ने निरीक्षण कर संचालन बंद करने की चेतावनी दी। इसके बाद भी संचालन बंद नहीं हुआ तो नोटिस भी भेजे गए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का मीट विक्रेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके चलते शुक्रवार को अभिहित अधिकारी रामसुंदर प्रसाद ने दुकान संचालक राजीव कुमार निवासी नगला गोवर्धन, प्रवीन कुमार निवासी नगला गोवर्धन और आदेश कश्यप निवासी आश्रम रोड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।
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थानाध्यक्ष को भी लिखा पत्र
अपर जिलाधिकारी न्यायालय में तीनों मीट विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर करने के बाद थानाध्यक्ष कोतवाली सदर को भी अभिहित अधिकारी ने पत्र लिखा है। इसमें इन दुकानों का संचालन बंद करवाने को कहा गया है। जल्द ही पुलिस इन दुकानों पर कार्रवाई कर उनका संचालन बंद करा देगी।
खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर मीट की बिक्री प्रतिबंधित है। विकास भवन के सामने मीट बेचने वाले लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं था, वहीं ये एक सार्वजनिक स्थल है। इस पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
रामसुंदर प्रसाद, अभिहित अधिकारी।