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बिना बिल दवा की बिक्री पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
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मैनपुरी। बिना बिल के दवा की बिक्री करने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने शहर में संचालित एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश की एक प्रति स्थानीय पुलिस को मेडिकल स्टोर का संचालन बंद कराने के लिए भेजी है।
शहर के मोहल्ला खरगजीत नगर में थोक दवा बिक्री का लाइसेंस मोहित मेडिकल एजेंसी के नाम से संचालित है। मई में औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने मेडिकल एजेंसी पर औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अभिलेख पूर्ण नहीं मिले थे। दवा की बिक्री और खरीद के बिल भी नहीं थे। इस पर औषधि निरीक्षक ने नोटिस जारी कर सात दिन में बिल मांगे थे। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी संचालक की ओर से बिल उपलब्ध नहीं कराए गए।
इसकी रिपोर्ट औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने मोहित मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश की प्रति मेडिकल संचालक के साथ-साथ औषधि निरीक्षक और स्थानीय पुलिस को भी भेजी गई है। स्थानीय पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि निलंबन के दौरान मेडिकल स्टोर का संचालन न किया जाए।
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मेडिकल स्टोर संचालन पर निरस्त होगा लाइसेंस
लाइसेंस निलंबन के दौरान मेडिकल स्टोर का संचालन और दवाओं की बिक्री कानूनी तौर पर अवैध मानी जाएगी। अगर निलंबन काल में दवाओं की बिक्री की जाती है तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संचालक पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
मोहित मेडिकल एजेंसी पर निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां मिली थीं। इसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगर को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक, उर्मिला अग्रवाल।
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शहर के मोहल्ला खरगजीत नगर में थोक दवा बिक्री का लाइसेंस मोहित मेडिकल एजेंसी के नाम से संचालित है। मई में औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने मेडिकल एजेंसी पर औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अभिलेख पूर्ण नहीं मिले थे। दवा की बिक्री और खरीद के बिल भी नहीं थे। इस पर औषधि निरीक्षक ने नोटिस जारी कर सात दिन में बिल मांगे थे। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी संचालक की ओर से बिल उपलब्ध नहीं कराए गए।
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इसकी रिपोर्ट औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने मोहित मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश की प्रति मेडिकल संचालक के साथ-साथ औषधि निरीक्षक और स्थानीय पुलिस को भी भेजी गई है। स्थानीय पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि निलंबन के दौरान मेडिकल स्टोर का संचालन न किया जाए।
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मेडिकल स्टोर संचालन पर निरस्त होगा लाइसेंस
लाइसेंस निलंबन के दौरान मेडिकल स्टोर का संचालन और दवाओं की बिक्री कानूनी तौर पर अवैध मानी जाएगी। अगर निलंबन काल में दवाओं की बिक्री की जाती है तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संचालक पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
मोहित मेडिकल एजेंसी पर निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां मिली थीं। इसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगर को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक, उर्मिला अग्रवाल।