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तांत्रिक को 22 साल की सजा, दुख दूर करने के बहाने महिला के साथ किया था ये

Wed, 18 Oct 2017 05:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा Updated Wed, 18 Oct 2017 05:59 PM IST
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mathura tantrik sentenced for rape and unnatural sex
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
मथुरा की एक महिला के दुख दूर करने के बहाने तांत्रिक ने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। अपने परिवार की समस्याओं से दुखी महिला समाधान खोज रही थी और तांत्रिक ने इसी का फायदा उठाया। वह उसे अपने घर ले गया और दुराचार के साथ और भी गंदी हरकत कर डाली।  
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बताया गया है कि खुद और परिजनों की बीमारियों से परेशान मथुरा के धौलीप्याऊ क्षेत्र की रहने वाली महिला पांच जुलाई 2016 को धौलीप्याऊ में डॉक्टर के यहां उपचार के लिए जा रही थी। रास्ते में महेश तांत्रिक मिला। 
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उसने महिला की परेशानी को भांपते हुए बताया कि वह पहले भी कई महिलाओं की परेशानी दूर कर चुका है। उसकी भी सभी परेशानियां दूर कर देगा। तांत्रिक  ने महिला को नटवर नगर पोखर के पास अपने घर बुलाया और राख लगाने को दी। 
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रात को ले गया घर से

तांत्रिक इन तंत्र क्रियाओं के लिए महिला को अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकत करने लगा। 12 जुलाई को तांत्रिक रात को करीब 11:30 बजे महिला के घर आया और उसे झांसा देकर स्कूटर पर बैठा कर अपने घर ले गया। 

यहां तांत्रिक ने महिला के साथ दुराचार और कुकर्म किया और फिर घर छोड़ गया। महिला ने सारी बात अपने घर बताई। परिजन जब तांत्रिक के पास गए तो उसने जान से मारने की धमकी दी। थाना हाईवे पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इसके बाद महिला ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

कोर्ट ने दो माह में पूरी की सुनवाई

इस दौरान तांत्रिक ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को छह माह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। एफटीसी प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मात्र दो माह में मामले को निस्तारित कर दिया। 

पीड़िता और उसके पति, ससुर सहित पांच की गवाही पर फैसला सुनाया। तांत्रिक को कुकर्म और दुराचार के मामले में 22 साल के कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने वादी की ओर से पैरवी की।
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