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नाबालिग से शादी करने पर पति को सुनाई सात साल की सजा

Wed, 15 Jan 2020 10:18 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jan 2020 10:18 AM IST
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marriage with  unmeture
कासगंज। विशेष न्यायालय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने नाबालिग से शादी करने पर युवक को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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शहर की एक बस्ती की नाबालिग को सुखवीर सिंह निवासी क्यामपुर बहेड़िया 7 मार्च 2018 को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। इसके बाद युवक ने उससे मंदिर में शादी कर ली। बाद में दोनों ने इलाहबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। इस मामले में बालिका के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बालिका ढूंढ लिया है। पुलिस ने धारा 363, 366,376, 504, 506,342 में पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी।
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वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता केशव मिश्रा ने मामले की पैरवी की। किशोरी ने कोर्ट में अपना बयान दिया कि पहले उसने पुलिस के दबाव में अपना बयान दिया था। उसने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मर्जी से सुखवीर के साथ गई थी। इसके बाद दोनों ने चामुंडा माता मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद इलाहाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। उसके पास एक साल का बेटा भी है। कोर्ट ने शादी के समय की आयु को 15 वर्ष 6 माह 8 दिन माना। कोर्ट ने सुखवीर को धारा 4 योजन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 तक तहत दोषी माना। इसके तहत कोर्ट ने उसे सात साल की सजा तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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