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आगरा में शर्तों के साथ मिल सकती है रियायत, नियम टूटे तो बंद करा दिए जाएंगे बाजार
Sat, 30 May 2020 01:29 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 30 May 2020 01:29 PM IST
सार
जिलाधिकारी ने कहा, शर्तों के साथ ही दी जाएगी दुकानें खोलने की अनुमति
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शासन की गाइडलाइन आने के बाद आगरा में एक जून को बाजार खोलने की अनुमति इसी शर्त पर मिलेगी कि सामाजिक दूरी के नियम का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। अगर नियमों को उल्लंघन हुआ तो रियायत वापस ले ली जाएगी।
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि अगर किसी बाजार में भीड़ जुटी और सामाजिक दूरी खत्म हुई तो उसे फिर से बंद करा दिया जाएगा। बाजार में प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनकर जाना भी अनिवार्य होगा।
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शासन की गाइडलाइन के बाद होगी फैसला
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की गाइडलाइन आने पर बाजार खुलने के छूट के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बाजार खोले जाने की तैयारी की जा रही है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण न फैलने पाए। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाएं।
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सभी बाजार कमेटियों को यह पहले ही बता दिया जाएगा कि अगर बाजार खुलने पर भीड़ जुटी तो अनुमति निरस्त हो जाएगी। बृहस्पतिवार को मथुरा में बाजार खुलने पर होली गेट बाजार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और सामाजिक दूरी खत्म हो गई थी। इसका आगरा प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
बाजार कमेटियों से मांगा सहयोग
पुराने शहर में बाजार घने हैं। संकरी गलियां हैं। इनमें सामाजिक दूरी का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने इसमें स्थानीय बाजार कमेटियों से सहयोग भी मांगा है। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
बाजार कमेटियों से मांगा सहयोग
पुराने शहर में बाजार घने हैं। संकरी गलियां हैं। इनमें सामाजिक दूरी का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने इसमें स्थानीय बाजार कमेटियों से सहयोग भी मांगा है। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।