Agra News: छत गिरने से मलबे में दब गए हत्या के साक्ष्य, आख्या पर कोर्ट खफा; कहा- पुलिस के खिलाफ होगी कार्रवाई
आगरा में मालखाने की छत गिरने से हत्या के साक्ष्य मलबे में दब गए। पुलिस ने यह आख्या कोर्ट पर पेश की तो कोर्ट इस पर खफा हो गया। कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज थाने के मालखाने की छत गिरने से हत्याकांड से जुड़े कई साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके। इस पर अपर जिला जज व स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, जिसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करके अवगत कराने के लिए कहा गया है।
मुकदमे से जुड़े साक्ष्य कोर्ट में नहीं किए प्रस्तुत
पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में कहा गया है कि न्यायालय में राज्य बनाम सद्दाम व अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक षडयंत्र की धारा में थाना शाहगंज का केस विचाराधीन है। केस के विवेचक साक्षी विनय कुमार मिश्र न्यायालय में दो बार गवाही के लिए उपस्थित हुए। मगर मुकदमे से जुड़े साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण दो बार गवाह और विवेचक को लौटना पड़ा है, जो आपत्तिजनक है।
यह भी पढ़ेंः- नई नवेली दुल्हन के साथ सोया था पति: सुबह उठकर सीधा पहुंचा थाने, जो कुछ बताया उसे सुनकर
आख्या पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
एडीजीसी मधु शर्मा ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट ने यह भी बताया है कि शाहगंज थाने से बार-बार आख्या मांगी गई। 2 जून 2023 को आख्या प्राप्त हुई। मुकदमे के साक्ष्य नहीं मिले, पुराने मालखाने की छत गिर जाने के कारण उसमें दब जाने का अंदेशा जताया गया। कोर्ट ने कहा है कि आख्या घोर आपत्तिजनक है।
यह भी पढ़ेंः- साहब! पति को बुढ़ापे में हुआ इश्क: हर महीने जाते हैं लंदन, रात-रात भर करते चैटिंग, थाने पहुंची महिला का
22 जून तक प्रस्तुत करने हैं साक्ष्य
इसके बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 22 जून तक का समय दिया है। कहा है कि अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आदेशित करें कि मुकदमे के साक्ष्य थाने में न मिलने के लिए दी गई आख्या के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें।