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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 06 Nov 2025 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 06 Nov 2025 11:40 PM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a teenager
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का तीन साल पहले अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना कुर्रा के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को अमित कुमार निवासी रंपुरा थाना कुर्रा बहला फुसलाकर 12 जनवरी 2022 को ले गया था। तलाश करने के बाद पता नहीं चलने पर किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद अमित को गिरफ्तार किया था। किशोरी का मेडिकल कराकर उसके न्यायालय में बयान भी कराए। जांच करने के बाद पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। न्यायालय में सात गवाहों की गवाही विश्वजीत राठौर ने कराई। पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ अपहरण करके दुष्कर्म करने तथा दुष्कर्म से गर्भवती होने की गवाही दी। गवाही के आधार पर अमित को किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने उसको 10 साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की धनराशि
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने आदेश में लिखा है कि आरोपी अमित पर आरोप साबित होने के बाद 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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