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Agra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की कैद
Sun, 27 Apr 2025 12:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 27 Apr 2025 12:41 AM IST
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मैनपुरी। शहर कोतवाली इलाके की एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोपी को एडीजे विशेष पॉक्सो जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट से दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दोषी को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियुक्त अवनीश निवासी मोहल्ला छपट्टी, शहर कोतवाली के खिलाफ किशोरी के अपहरण का केस 2018 में किशोरी के परिजन ने दर्ज कराया था। किशोरी को पुलिस ने बरामद कर परिजन को सौंपा। इधर, उसके बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी अवनीश को दोषी पाते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त अवनीश निवासी मोहल्ला छपट्टी, शहर कोतवाली के खिलाफ किशोरी के अपहरण का केस 2018 में किशोरी के परिजन ने दर्ज कराया था। किशोरी को पुलिस ने बरामद कर परिजन को सौंपा। इधर, उसके बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी अवनीश को दोषी पाते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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