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घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना
Mon, 01 Jun 2020 05:25 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 01 Jun 2020 05:25 PM IST
सार
- जिले में बिना मास्क पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई, 109 लोगों का दोपहिया वाहन पर दो सवारी बैठने पर चालान काटा
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आगरा लॉकडाउन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में बिना मास्क और दोपहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। लॉकडाउन के पांचवें चरण से पहले मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई हुई। ऐसे 87 लोगों के चालान काटे गए। दोपहिया वाहन पर दो सवारी चलने वाले 109 लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया।
लॉकडाउन में छूट मिल रही है, लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना होगा। मास्क, गमछा और मुंह ढककर घर से नहीं निकलने पर शनिवार और रविवार को पुलिस ने कार्रवाई कर 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला।
इसी तरह दोपहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों के चालान काटे गए। उनसे जुर्माने के रूप में करीब 12,000 रुपये की वसूली की गई। प्रत्येक पर 250-250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सोमवार को भी पुलिस की सख्ती जारी है।
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लॉकडाउन में छूट मिल रही है, लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना होगा। मास्क, गमछा और मुंह ढककर घर से नहीं निकलने पर शनिवार और रविवार को पुलिस ने कार्रवाई कर 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला।
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इसी तरह दोपहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों के चालान काटे गए। उनसे जुर्माने के रूप में करीब 12,000 रुपये की वसूली की गई। प्रत्येक पर 250-250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सोमवार को भी पुलिस की सख्ती जारी है।
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ये है नियम
शासन के निर्देशानुसार अब तक दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने पर पहली बार में 250 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान था। इससे अधिक बार पर वाहन चलाने वाले का लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबित किया जाना था। लेकिन रविवार को सरकार ने कुछ छूट और बढ़ाई है।
उधर, किसी सार्वजनिक स्थान पर मास्क, गमछा नहीं पहनने वालों पर पहली और दूसरी बार में सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा। तीसरी बार और प्रत्येक बार पुनरावृत्ति करने पर 500 रुपये जुर्माना वूसला जाएगा।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में सौ रुपये, अधिकतम 500 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। दूसरी बार के लिए 500 से एक हजार रुपये और तीसरी बार के लिए एक हजार रुपये वसूल किए जाएंगे।
उधर, किसी सार्वजनिक स्थान पर मास्क, गमछा नहीं पहनने वालों पर पहली और दूसरी बार में सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा। तीसरी बार और प्रत्येक बार पुनरावृत्ति करने पर 500 रुपये जुर्माना वूसला जाएगा।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में सौ रुपये, अधिकतम 500 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। दूसरी बार के लिए 500 से एक हजार रुपये और तीसरी बार के लिए एक हजार रुपये वसूल किए जाएंगे।
पुलिस को दी गई हैं चालान बुकलेट
प्रत्येक थाने की पुलिस को चालान बुक उपलब्ध करा दी गईं हैं। इन चालान बुक के माध्यम से जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह चालान की राशि कोषागार में जमा की जाएगी।
पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग दोपहिया वाहनों पर दो सवारी निकल रहे हैं। एमजी रोड से लेकर शहर के अंदर के इलाकों में भी लोगों को दो और तीन सवारी जाते देखा जा सकता है।
पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग दोपहिया वाहनों पर दो सवारी निकल रहे हैं। एमजी रोड से लेकर शहर के अंदर के इलाकों में भी लोगों को दो और तीन सवारी जाते देखा जा सकता है।