न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Updated Mon, 01 Jun 2020 02:49 PM IST
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कुछ रियायतों के साथ आगरा में तीन जून से बाजार खुलेगा। मगर, कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर बाजार में कोई दुकानदार सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करेगा तो तीन दिन के लिए उसकी दुकान बंद की जाएगी। रविवार को जिलाधिकारी के साथ बैठक के बाद एसएसपी बबलू कुमार ने भी थानेदारों को रेडियो संदेश के माध्यम से निर्देश दे दिए।
एसएसपी ने बताया कि बाजार खोलने पर रियायत दी जा रही हैं। मगर, सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पूर्ण पालन कराया जाएगा। निर्धारित समय से अधिक देरी तक दुकानों को नहीं खोलने देंगे। अगर बाजार में कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि रात नौ से सुबह पांच बजे तक किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। इस बीच अगर, कोई बेवजह घर से निकलता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बिना मास्क मिलने पर पुलिस चालान करेगी। सड़कों पर बैरियर लगाकर पुलिस की तैनाती की जाएगी। शहर में 181 स्थानों पर बैरियर हैं। कुछ संख्या बढ़ाई जा रही है।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।
सार
- आगरा में तीन जून से शर्मों के साथ खुलेंगे बाजार
- बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन कराएगी पुलिस
विस्तार
कुछ रियायतों के साथ आगरा में तीन जून से बाजार खुलेगा। मगर, कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर बाजार में कोई दुकानदार सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करेगा तो तीन दिन के लिए उसकी दुकान बंद की जाएगी। रविवार को जिलाधिकारी के साथ बैठक के बाद एसएसपी बबलू कुमार ने भी थानेदारों को रेडियो संदेश के माध्यम से निर्देश दे दिए।
एसएसपी ने बताया कि बाजार खोलने पर रियायत दी जा रही हैं। मगर, सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पूर्ण पालन कराया जाएगा। निर्धारित समय से अधिक देरी तक दुकानों को नहीं खोलने देंगे। अगर बाजार में कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू
उन्होंने बताया कि रात नौ से सुबह पांच बजे तक किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। इस बीच अगर, कोई बेवजह घर से निकलता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बिना मास्क मिलने पर पुलिस चालान करेगी। सड़कों पर बैरियर लगाकर पुलिस की तैनाती की जाएगी। शहर में 181 स्थानों पर बैरियर हैं। कुछ संख्या बढ़ाई जा रही है।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।