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आगरा: सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
Tue, 11 May 2021 01:32 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 11 May 2021 01:32 PM IST
सार
जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि फिलहाल बार बंद रहेंगे। इन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। देसी मदिरा दुकान और मॉडल शॉप पर कैंटीन में बैठकर कोई मदिरापान नहीं करेगा।
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शराब की दुकान का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में कोरोना कर्फ्यू में मंगलवार से सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलेंगी। पर, बार बंद रहेंगे। मॉडल शॉप व शराब ठेकों पर कैंटीन भी बंद रहेंगी। सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने शराब की दुकानों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के मुताबिक शराब की दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। भीड़ इकठ्ठा होने व नियम टूटने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि फिलहाल बार बंद रहेंगे। इन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। देसी मदिरा दुकान और मॉडल शॉप पर कैंटीन में बैठकर कोई मदिरापान नहीं करेगा। दुकानों पर कोविड नियमों की जांच के लिए क्षेत्रवार निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है।
लाइसेंस अवधि बढ़ाए सरकार
आगरा लिकर एसोसिएशन अध्यक्ष अतुल दुबे ने कहा, अन्य राज्यों की तरह सरकार को लाइसेंस की अवधि बढ़ानी चाहिए। कर्फ्यू में दुकानें बंद रहने से संचालकों को आर्थिक क्षति हो रही है। पिछले साल तीन महीने तक लॉकडाउन में दुकानें बंद रहीं थीं। जितने दिन दुकानें बंद रही हैं सरकार उतने दिन की लाइसेंस अवधि बढ़ाए।
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निर्देश के मुताबिक शराब की दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। भीड़ इकठ्ठा होने व नियम टूटने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि फिलहाल बार बंद रहेंगे। इन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। देसी मदिरा दुकान और मॉडल शॉप पर कैंटीन में बैठकर कोई मदिरापान नहीं करेगा। दुकानों पर कोविड नियमों की जांच के लिए क्षेत्रवार निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है।
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लाइसेंस अवधि बढ़ाए सरकार
आगरा लिकर एसोसिएशन अध्यक्ष अतुल दुबे ने कहा, अन्य राज्यों की तरह सरकार को लाइसेंस की अवधि बढ़ानी चाहिए। कर्फ्यू में दुकानें बंद रहने से संचालकों को आर्थिक क्षति हो रही है। पिछले साल तीन महीने तक लॉकडाउन में दुकानें बंद रहीं थीं। जितने दिन दुकानें बंद रही हैं सरकार उतने दिन की लाइसेंस अवधि बढ़ाए।
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दस दिन से कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां हैं
ताजनगरी में दस दिन से कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां हैं। प्रशासन पाबंदियों में फिलहाल कोई ढील देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में दूध, दवाई, सब्जी, फल और किराना दुकानों के अलावा शेष दुकानें बंद रहेंगी। फल एवं सब्जी मंडी खुलेंगी परंतु यहां मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य है। आगरा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि गैर राज्यों में परिहवन सेवा बंद रहेगी। सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ ‘वर्क फ्रॉम होम’ काम करेगा। शेष 50 फीसदी कर्मियों को शिफ्ट में बुलाया जाएगा।
ताजनगरी में चौथी बार बढ़ा कर्फ्यू: एक जून तक धारा 144 लागू, ये दुकानें रहेंगी खुली
ताजनगरी में दस दिन से कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां हैं। प्रशासन पाबंदियों में फिलहाल कोई ढील देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में दूध, दवाई, सब्जी, फल और किराना दुकानों के अलावा शेष दुकानें बंद रहेंगी। फल एवं सब्जी मंडी खुलेंगी परंतु यहां मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य है। आगरा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि गैर राज्यों में परिहवन सेवा बंद रहेगी। सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ ‘वर्क फ्रॉम होम’ काम करेगा। शेष 50 फीसदी कर्मियों को शिफ्ट में बुलाया जाएगा।
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