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Agra News: वृद्ध की हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास
Tue, 16 Jan 2024 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 16 Jan 2024 11:24 PM IST
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वृद्ध की हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास
स्पेशल जज ईसी एक्ट ने मुकदमे की सुनवाई कर सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में 11 साल पहले वृद्ध की हत्या करने वाले तीन लोगों को स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
थाना बरनाहल के गांव बरैया निवासी रामसेवक 22 फरवरी 2013 को अपने भाई राधेश्याम, भतीजे चंद्रकांत के साथ बाइक से गांव से बरनाहल जा रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते गांव के परवेंदर उर्फ प्रवेंद्र, उदय सिंह, नीरज उर्फ शास्त्री निवासी जाफरपुर थाना बरनाहल ने उनको घेर लिया। असलहों से फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में आने से रामसेवक की मौत हो गई। राधेश्याम और चंद्रकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। राधेश्याम ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या और जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विश्वजीत राठौर ने तीनों को उनके अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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तमंचे रखने में तीन साल की सजा
पुलिस ने रामसेवक की हत्या के बाद परवेंदर उर्फ प्रवेंद्र, उदय सिंह, नीरज उर्फ शास्त्री को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे भी बरामद किए। तीनों के खिलाफ तमंचे रखने का मुकदमा अलग से चला। तीनों को तमंचा रखने के आरोप में स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह ने तीन- तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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स्पेशल जज ईसी एक्ट ने मुकदमे की सुनवाई कर सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में 11 साल पहले वृद्ध की हत्या करने वाले तीन लोगों को स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
थाना बरनाहल के गांव बरैया निवासी रामसेवक 22 फरवरी 2013 को अपने भाई राधेश्याम, भतीजे चंद्रकांत के साथ बाइक से गांव से बरनाहल जा रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते गांव के परवेंदर उर्फ प्रवेंद्र, उदय सिंह, नीरज उर्फ शास्त्री निवासी जाफरपुर थाना बरनाहल ने उनको घेर लिया। असलहों से फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में आने से रामसेवक की मौत हो गई। राधेश्याम और चंद्रकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। राधेश्याम ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या और जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विश्वजीत राठौर ने तीनों को उनके अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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तमंचे रखने में तीन साल की सजा
पुलिस ने रामसेवक की हत्या के बाद परवेंदर उर्फ प्रवेंद्र, उदय सिंह, नीरज उर्फ शास्त्री को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे भी बरामद किए। तीनों के खिलाफ तमंचे रखने का मुकदमा अलग से चला। तीनों को तमंचा रखने के आरोप में स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह ने तीन- तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।