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Agra News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 19 Oct 2023 12:11 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:11 AM IST
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Life imprisonment to three accused of murder
कासगंज। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 90 हजार का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर सजा में 6 माह की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया। ढोलना क्षेत्र के रहमतपुर माफी गांव निवासी गंगाराम 4 मई 2011 को शौच के लिए चकरोड के किनारे नगला गोदी की तरफ गए थे। उनका पुत्र कप्तान सिंह, राजवीर व भाई देवजीत भी शौच के लिए खेतों की तरफ गए थे। तभी गंगा राम के चीखने चिल्लाने की आवाज आयी। जिसे आवाज सुनकर उनका पुत्र कप्तान सिंह, राजवीर व भाई देवजीत दौड़कर मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जयपाल, सुनील गोविंद व मानपाल शव को ले जा रहे थे। उनके पुत्र व भाई को आता देख शव को ग्राम गोदी नगला के भीकम सिंह के खेत की नाली में छोड़कर भाग गए। पुत्र कप्तान सिंह ने थाना ढोलना में चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चारों को जेल भेज दिया।
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विवेचना अधिकारी एन सी गंगवार ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मुकदमे के दौरान जयपाल सिंह की मृत्यु हो गयी।जिला सहायक अधिवक्ता अनिल यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने सुनील गोविंद व मानपाल को धारा 302 केे तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर सजा में 6 माह की बढ़ोतरी करने का भी आदेश दिया। धारा 201 के तहत पांच पांच साल की सजा एवं 10 -10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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