{"_id":"66637479ed2d24c2cc03869a","slug":"life-imprisonment-to-four-accused-of-murder-kasganj-news-c-175-1-sagr1031-116267-2024-06-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 08 Jun 2024 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 08 Jun 2024 02:28 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला जजा सैय्यद माऊज बिन आसिम ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं 84 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दोषियों को काटना होगा।
सदर कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती में 5 जुलाई 2011 को युवक धर्मेंद्र निवासी नगला सामंती थाना सहावर को धोखे से बुलाकर नल के हत्थे से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक गड्ढे में डाल दिया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले की विवेचना दर्ज करते हुए 13 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
जिसमें हत्या का आरोप अजय, योगेश, सुनीता और श्यामवीर व एक नाबालिग पर लगाया गया। नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। जबकि चारों दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई हुई। दोषियों के विरुद्ध साक्ष्य परीक्षण किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने घटनाक्रम को गंभीर बताया और अधिकतम सजा की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सदर कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती में 5 जुलाई 2011 को युवक धर्मेंद्र निवासी नगला सामंती थाना सहावर को धोखे से बुलाकर नल के हत्थे से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक गड्ढे में डाल दिया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले की विवेचना दर्ज करते हुए 13 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन
जिसमें हत्या का आरोप अजय, योगेश, सुनीता और श्यामवीर व एक नाबालिग पर लगाया गया। नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। जबकि चारों दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई हुई। दोषियों के विरुद्ध साक्ष्य परीक्षण किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने घटनाक्रम को गंभीर बताया और अधिकतम सजा की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन