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पंचायत में दो लोगों का कत्ल: मैनपुरी में 23 साल पहले हुए हत्याकांड में आया फैसला, 15 को आजीवन कारावास
Sat, 28 Sep 2024 01:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Sat, 28 Sep 2024 01:57 PM IST
सार
मैनपुरी के कुर्रा में 23 साल पहले भरी पंचायत में दो लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 23 साल बाद फैसला आया है। हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र में 23 साल पहले पंचायत के दौरान दो लोगों की हत्या में न्यायालय ने 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक पक्ष के छह तथा दूसरे पक्ष के नौ लोगों को सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सजा सुनाकर उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हिरासत में लेकर सभी को जेल भेजा गया है।
चार फरवरी 2001 को नगला मुलू में पंचायत के दौरान हेमसिंह की हत्या कर दी गई थी। हेमसिंह का भाई फेरन सिंह तथा भतीजा रामवीर घायल हुआ था। फेरन सिंह ने सोबरन सिंह, नेमसिंह, विनोद, सुबोध, मलिखान, श्रीनिवास उर्फ करुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सभी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं पंचायत के दौरान ही दूसरे पक्ष के विश्राम सिंह निवासी नगला तेज की भी हत्या कर दी गई थी। विश्राम की बहिन ईश्वर देवी ने फेरन सिंह, रामबरन, मिसिल सिंह, अशोक, मुनेश, सुरेंद्र, रामवीर, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र, नरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामवीर और नरेंद्र के गैर हाजिर होने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं। फेरन सिंह, रामबरन, मिसिल सिंह, अशोक, मुनेश, सुरेंद्र, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जानलेवा हमले में भी हुई सजा
हेम सिंह की हत्या के साथ ही हेमसिंह का भाई फेरन सिंह तथा भतीजा रामवीर घायल हुआ था। इस मामले में सोबरन सिंह, नेमसिंह, विनोद, सुबोध, मलिखान, श्रीनिवास उर्फ करुआ को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सात सात साल की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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चार फरवरी 2001 को नगला मुलू में पंचायत के दौरान हेमसिंह की हत्या कर दी गई थी। हेमसिंह का भाई फेरन सिंह तथा भतीजा रामवीर घायल हुआ था। फेरन सिंह ने सोबरन सिंह, नेमसिंह, विनोद, सुबोध, मलिखान, श्रीनिवास उर्फ करुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सभी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वहीं पंचायत के दौरान ही दूसरे पक्ष के विश्राम सिंह निवासी नगला तेज की भी हत्या कर दी गई थी। विश्राम की बहिन ईश्वर देवी ने फेरन सिंह, रामबरन, मिसिल सिंह, अशोक, मुनेश, सुरेंद्र, रामवीर, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र, नरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामवीर और नरेंद्र के गैर हाजिर होने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं। फेरन सिंह, रामबरन, मिसिल सिंह, अशोक, मुनेश, सुरेंद्र, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जानलेवा हमले में भी हुई सजा
हेम सिंह की हत्या के साथ ही हेमसिंह का भाई फेरन सिंह तथा भतीजा रामवीर घायल हुआ था। इस मामले में सोबरन सिंह, नेमसिंह, विनोद, सुबोध, मलिखान, श्रीनिवास उर्फ करुआ को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सात सात साल की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।