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जानलेवा हमला करने वाले दो को आजीवन कारावास

Fri, 30 Sep 2022 12:07 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:07 AM IST
सार

जिला जज अनिल कुमार ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।पत्नी के हत्यारे को आज सुनाई जाएगी सजामैनपुरी।बरनाहल क्षेत्र में सात साल पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने दोषी पाया है। सूचीबद्ध 111 मामलों में से दोनों पक्षों की सहमति से 33 मामले निस्तारित किए गए।इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश, सीजेएम भूलेराम, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह, एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज रवि कुमार सागर, प्रियंका वर्मा, अपर सिविल जज मीनाक्षी बंसल, रचना रावत, सत्या चौधरी, रोबिन कुमार, कुनाल कुल भास्कर, प्रशांत वर्मा, जयंती, स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी पांडेय, शिखा चौधरी मौजूद रहे।

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Life imprisonment for two for murderous attack

विस्तार

मैनपुरी।
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बिछवां क्षेत्र के गांव सिमरई में सात साल पहले साले की शादी में आए जीजा पर जानलेवा हमला करने वाले दो लोगों को जिला जज अनिल कुमार ने दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इटावा के थाना बकेवर के गांव लखना निवासी अजय कुमार 11 फरवरी 2015 को साले प्रदीप निवासी मोहल्ला गाड़ीबान थाना कोतवाली की शादी में बिछवां के गंाव सिमरई में गए थे। वहां पर सिमरई के हीरालाल और सुनील उर्फ सत्तू ने अजय पर जानलेवा हमला कर दिया। अजय को गंभीर चोटें आईं। घायल के पुत्र अमर ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने जानलेवा हमला करने वालों को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पत्नी के हत्यारे को आज सुनाई जाएगी सजा
मैनपुरी।
बरनाहल क्षेत्र में सात साल पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने दोषी पाया है। उसको जेल भेजा गया है। उसे आज सजा सुनाई जाएगी।
बरनाहल निवासी श्याम सुंदर उर्फ पप्पू की शादी परमला उर्फ परमा से हुई थी। श्याम सुंदर शराब का आदी था। उसका आए दिन पत्नी से विवाद होता था। 13 फरवरी 2015 की सुबह 10 बजे श्याम सुंदर शराब पीकर घर आया। शराब के लिए रुपये न देने पर उसने परमला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उपचार के दौरान परमला की मौत हो गई। परमला के भाई जितेंद्र ने श्याम सुंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने श्याम सुंदर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने श्याम सुंदर केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही तथा एडीजीसी विश्वजीत राठौर की दलीलों के आधार पर श्याम सुंदर को हत्या करने का दोषी पाया गया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सजा सुनाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
श्याम सुंदर को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी कोर्ट से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। बृहस्पतिवार को उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। दोषी पाए जाने के बाद उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
चेक बाउंस के 33 मामले निपटाए गए
मैनपुरी। दीवानी परिसर में चेक बाउंस के मामलों का निस्तारण के लिए बृहस्पतिवार को भी विशेष लोक अदालत लगाई गई। सूचीबद्ध 111 मामलों में से दोनों पक्षों की सहमति से 33 मामले निस्तारित किए गए।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश, सीजेएम भूलेराम, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह, एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज रवि कुमार सागर, प्रियंका वर्मा, अपर सिविल जज मीनाक्षी बंसल, रचना रावत, सत्या चौधरी, रोबिन कुमार, कुनाल कुल भास्कर, प्रशांत वर्मा, जयंती, स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी पांडेय, शिखा चौधरी मौजूद रहे।
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