फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Life imprisonment for four convicts of kidnapping and killing Generator Mistry in mathura

Mathura: अपहरण कर जेनरेटर मिस्त्री की हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास, अप्रैल 2009 में हुई थी वारदात

Tue, 30 Aug 2022 07:51 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 30 Aug 2022 07:51 PM IST
सार

धौलपुर के बदमाशों ने 22 अप्रैल 2009 को मथुरा से जेनरेटर मिस्त्री का अपहरण किया था। इसके बाद उसके परिवार के 50 लाख फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर उसकी हत्या कर दी गई थी।  

विज्ञापन
Life imprisonment for four convicts of kidnapping and killing Generator Mistry in mathura
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में फिरौती के उद्देश्य से अपहरण कर हत्या के मामले में अपर जिला जज सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 13 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें वृंदावन के गांव तेहरा प्रेमनगर से जेनरेटर मिस्त्री को पहले घर से अपहृत किया, फिर 50 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। 

विज्ञापन


वारदात वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तेहरा निवासी भोलेश्वर उर्फ बालो के साथ हुई। 22 अप्रैल 2009 की शाम को गांव के ही फूल सिंह और हुकम सिंह जेनरेटर सही कराने के नाम पर भोलेश्वर को अपने साथ ले गए। जब वह वापस नहीं लौटा तो पिता हरीराम ने वृंदावन कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई।
विज्ञापन


इसके बाद पिता के पास 50 लाख की फिरौती के लिए बदमाशों के फोन कॉल आए। पांच महीने में जब पिता फिरौती का इंतजाम नहीं कर सका तो बदमाशों ने 21 सितंबर 2009 को राजस्थान की धौलपुर कोतवाली क्षेत्र के गुदराई वाले कुआं के पास भोलेश्वर की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पिता ने धौलपुर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इन लोगों को हुई सजा 
वृंदावन कोतवाली पुलिस ने निरंजन बघेल निवासी ग्राम छरौरा वृंदावन, दिनेश निवासी ग्राम तेहरा वृंदावन, हुकम सिंह उर्फ बलवीर ठाकुर निवासी नौगांव छाता, फूल सिंह उर्फ फूली निवासी औरंगाबाद को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। केस की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई। 

एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने निरंजन बघेल, दिनेश, हुकम सिंह उर्फ  बलवीर व फूल सिंह को बालो की फिरौती के लिए अपहरण कर धौलपुर में हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त जमानत पर थे। अदालत के निर्णय के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed