आगरा: मानक पूरे किए बिना 1401 अस्पतालों का नहीं हो सकेगा नवीनीकरण, इस तारीख तक पूरा होगा सर्वे
जिले के 1401 अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए पहले सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए डीएम की निगरानी में कमेटी बनाई जाएगी। मानकों पर खरा उतरने पर ही लाइसेंस मिल सकेगा।
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स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकीय संस्थानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1401 चिकित्सकीय संस्थानों के आवेदन आए हैं। इनका भौतिक सत्यापन होने के बाद नवीनीकरण होगा। जल्द डीएम की निगरानी में समिति बनेगी। 30 अप्रैल तक सर्वे पूरा होगा।
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के यहां 1401 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इसमें अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, रेडियो डायग्नोसिस सेंटर शामिल हैं। इनको हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना है। इनके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो गए हैं। इन सभी से 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। इनका आकलन करने के बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
इसके लिए डीएम की ओर से बनाई गई समिति निरीक्षण करेगी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आईएमए के सदस्य के अलावा संबंधित विभाग से भी एक अधिकारी होंगे। ये टीम संबंधित संस्थान में मानकों का आकलन कर लाइसेंस का नवीनीकरण करेगी। अधूरे मानकों वालों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
सीईए में शहर के 29 अस्पताल
क्लीनिक एस्टेब्लिस्ट एक्ट (सीईए) में 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों को शामिल किया है। इसमें आगरा से 29 अस्पताल ही इसके दायरे में आ रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि एक्ट के मुताबिक मानकों की जांच करने के लिए प्रशासन की निगरानी में बोर्ड कमेटी बनेगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर आकलन किया जाएगा।
इन मानकों का होगा निरीक्षण
अस्पतालों के भौतिक सत्यापन में चिकित्सकों के पैनल, पैरामेडिकल स्टाफ का पैनल, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी, अस्पतालों में बेड संख्या, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण और एडीए की ओर से तय किए मानकों की जांच होगी।